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जबलपुर: नाबालिग से दुराचार के आरोपी को जिला अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा 

Mon, 10 Jan 2022 10:10 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Mon, 10 Jan 2022 10:10 PM IST
सार

जबलपुर में एक नाबालिग से रेप के आरोपी को जिला अदालत ने 20 साल की जेल और 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पीड़िता को मेला घुमाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 

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Jabalpur: District court sentenced the accused of molesting a minor to 20 years
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जबलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को जिला अदालत ने 20 साल की जेल और 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी चंद्र कुमार उर्फ लल्लू ठाकुर पीड़िता को गोराबाजार से मेला घुमाने के बहाने बरगी ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि 18 नवंबर 2018 को वो अपने पति के साथ मायके गई थी। उसका बेटा और बेटी दोनों घर में थे। जब अगले दिन पीड़िता की मां वापस घर आई तो पड़ोसी ने बताया कि उनके घर में कोई लड़का आया था, जो उनकी बेटी को सुबह और शाम के वक्त कहीं घुमाने ले गया था। जब पीड़िता रात में लौटी तो वो काफी घबराई हुई थी। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि लल्लू मामा उसे किसी सुनसान जगह पर ले गए थे और उसके साथ गलत काम किया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर बरगी पुलिस ने दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया और गवाहों व साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 साल की जेल और 4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 
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