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Indore news: बावड़ी हादसे की याचिकाएं एक साथ सुनेगी कोर्ट, मंदिर समिति को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा

Tue, 11 Apr 2023 05:28 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Tue, 11 Apr 2023 05:28 PM IST
सार

याचिकाकर्ता ने मृतकों के परिजनों के लिए घोषित राहत राशि की गणना पर सवाल उठाए गए और कहा है कि बगैर सोचे समझे गणना की गई है। सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है और कुछ परिवारों के मुखिया इस हादसे का शिकार हुए है।

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The court will hear all the petitions submitted regarding the Bawdi incident together, asked to make the templ
इंदौर बावड़ी हादसा - फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

विस्तार

बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे को लेकर प्रस्तुत सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कोर्ट मेें होगी। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी किए है। कोर्ट ने मंदिर समिति को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा हैै।

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मंगलवार को कोर्ट नेे बावड़ी हादसे के मामले में याचिका पर सुनवाई शुरू की। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र अटल ने दायर की है। याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि याचिका में मंदिर समिति को भी पक्षकार बनाएं। याचिकाओं में जो भी निर्णय होगा, वह उसे भी प्रभावित करेगा।

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याचिकाकर्ता ने मृतकों के परिजनों के लिए घोषित राहत राशि की गणना पर सवाल उठाए गए और कहा है कि बगैर सोचे समझे गणना की गई है। सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है और कुछ परिवारों के मुखिया इस हादसे का शिकार हुए है। जिस तरह से सड़क हादसे में परिवार के लोगों को मुआवजे की गणना मृतक की उम्र, आय, आश्रितों की संख्या के हिसाब से की जाती है। वैसा ही मुआवजा बावड़ी हादसे में की जाए। फिलहाल सरकार ने जो मुआवजा दिया है। वह काफी कम है।

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सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को पांच-पाच लाख रुपये राहत राशि के रूप में देने की घोषणा की है। इससे परिवार का पालन नहीं हो सकता है। उधर हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई है।

आपको बता दे कि 30 मार्च को हुए बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी। रामनवमी पर मंदिर में आयोजित हवन में 55 से अधिक लोग शामिल हुए थे। जो स्लैब गिरने के कारण बावड़ी में समा गए थे। बावड़ी से 18 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया था।

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