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MPPSC Result : पीएससी राज्यसेवा परीक्षा- 2020 का परिणाम घोषित, ऐसे देखें नतीजे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Mon, 06 Feb 2023 03:34 PM IST
सार

MPPSC Exam Result 2022 : PSC ने कुल 260 पदों के लिए राज्यसेवा 2020 घोषित की थी। प्रदेश में लागू ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय अभी तक नहीं आ सका है। ऐसे में परिणाम की प्रक्रिया लंबे समय से अटक रही थी।

MPPSC Madhya Pradesh State Service Exam 2020 Result declared Know How to Download
पीएससी ने परीक्षा परिणाम घोषित किया। - फोटो : SOCIAL MEDIA

विस्तार

मप्र लोकसेवा आयोग (पीएससी) ने रविवार को राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया है। पीएससी ने अप्रैल 2022 में कुल 260 पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। ओबीसी आरक्षण पर न्यायालय से अंतिम निर्णय नहीं आने के चलते पीएससी ने लंबे समय तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए। अब तीन भागों में परिणाम जारी किए हैं।



मुख्य सूची में पीएससी ने 698 अभ्यर्थियों को शामिल किया और अगले दौर के लिए उन्हें चयनित किया है। इसके अलावा 13-13 प्रतिशत की दो प्रावधित चयन सूचियों में कुल 265 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इसमें से अनारक्षित वर्ग की प्रावधिक सूची में 139 और ओबीसी की प्रावधिक सूची में 126 अभ्यर्थियों को लिया गया है। मुख्य सूची और दोनों प्रावधिक सूची में तय पदों के मुकाबले पीएससी ने तीन गुना उम्मीदवारों को रखा गया है। जो इंटरव्यू के अगले दौर में शामिल होंगे, लेकिन उसकी तिथि अभी घोषित होना बाकी है।

लंबे समय से अटक रही थी प्रक्रिया
पीएससी ने कुल 260 पदों के लिए राज्यसेवा 2020 घोषित की थी। प्रदेश में लागू ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय अभी तक नहीं आ सका है। ऐसे में परिणाम की प्रक्रिया लंबे समय से अटक रही थी।

तीन हिस्सों में बांटा रिजल्ट  
पीएससी ने 260 पदों के लिए राज्यसेवा 2020 घोषित की थी। आरक्षण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की चिट्ठी मिलने के बाद पीएससी ने रिजल्ट को तीन हिस्सों में बांट दिया। 87 प्रतिशत पदों के लिए मुख्य चयन सूची घोषित की जा रही है।मुख्य चयन सूची में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाता है।

शेष 13-13 प्रतिशत पदों के मुकाबले दो प्रावधिक चयन सूचियां बनाई जाती है। इनमें एक सूची अनारक्षित वर्ग की उम्मीदवारों की और दूसरी ओबीसी वर्ग की होती है।पीएससी का कहना है कि यदि कोर्ट का अंतिम निर्णय ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में होता है तो वह 13 प्रतिशत ओबीसी की चयन सूची के उम्मीदवारों को चयनित घोषित कर देगा।

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