MP High Court: पूर्व पति को तंग करने पर तलाकशुदा महिला पर लगा एक लाख का जुर्माना, जानें अदालत ने क्या कहा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: गुलाम अहमद
Updated Thu, 07 Mar 2024 06:48 AM IST
सार
न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने आदेश में कहा कि महिला पूर्व पति को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर तंग कर रही है। महिला ने सहमति से तलाक की शर्तों को भंग करते हुए अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ मामले को फिर खुलवा दिया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
