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Indore News: कोर्ट से मिली राहत, जेल से रिहा होंगे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, इंदौर की राजनीति में हलचल तेज

Sat, 26 Apr 2025 07:27 AM IST
अर्जुन रिछारिया अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Sat, 26 Apr 2025 07:27 AM IST
सार

Indore News: विधायक प्रतिनिधि कपिल पाठक से मारपीट मामले में गिरफ्तार नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, सुभाष यादव और रवि प्रजापत को इंदौर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है।

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Indore News: Opposition Leader Chintu Chouksey Granted Bail, To Be Released from Jail on April 26
नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे गिरफ्तार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और दो अन्य आरोपियों को विधायक प्रतिनिधि कपिल पाठक के साथ मारपीट के मामले में जिला अदालत से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके अनुसार 26 अप्रैल को इनकी जेल से रिहाई होगी। चिंटू चौकसे के साथ अन्य दो आरोपी सुभाष यादव और ड्राइवर रवि प्रजापत को भी जमानत दी गई है।

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20 अप्रैल को दर्ज हुआ था मामला
पुलिस ने 20 अप्रैल को चिंटू चौकसे, उनके भाई ईशान चौकसे, भतीजे रोहन चौकसे, सुभाष यादव और ड्राइवर रवि प्रजापत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। इनमें से चिंटू, रवि और सुभाष को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं।

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जमानत के लिए पेश हुआ आवेदन
गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता संतोष शर्मा ने कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। अधिवक्ता शर्मा ने बताया कि आरोपियों की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट में सभी तर्क प्रस्तुत किए गए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि आरोपियों को जमानत दी जा सकती है। सभी दस्तावेज और तर्कों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।

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सेशन जज ने दी राहत
शुक्रवार को सेशन जज अयाज मोहम्मद की अदालत में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच लंबी बहस चली। अंततः अदालत ने चिंटू चौकसे, रवि प्रजापत और सुभाष यादव को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया। कोर्ट का आदेश प्राप्त होते ही जेल प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, और तीनों आरोपियों को 26 अप्रैल को जेल से रिहा किया जाएगा।

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