{"_id":"683b3bd3c2e63742a505c244","slug":"indore-if-you-travel-sitting-on-the-floor-of-indore-metro-you-will-have-to-pay-a-fine-2025-05-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indore Metro: इंदौर की मेट्रो के फर्श पर बैठकर सफर किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना, नशा करने वालों की खैर नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Indore Metro: इंदौर की मेट्रो के फर्श पर बैठकर सफर किया तो भरना पड़ेगा जुर्माना, नशा करने वालों की खैर नहीं
Sun, 01 Jun 2025 07:56 AM IST
अभिषेक चेंडके
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अभिषेक चेंडके
Updated Sun, 01 Jun 2025 07:56 AM IST
सार
गुटखा खाकर थूकने या शराब का नशा करने पर भी टिकट जब्त हो जाएगा और 200 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा पुरुष यात्री महिला कोच में सफर करते मिले तो तीन माह की जेल की हवा खाना पड़ सकती है। 250 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।
विज्ञापन
मेट्रो ट्रेन
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इंदौर में शनिवार से मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। पहले दिन सफर करने वाले यात्रियों ने खूब सेल्फी ली। रविवार को भी यात्री सफर कर सकेंगे, लेकिन मेट्रो ट्रेन के तय नियमों के साथ। दूसरे लोक परिवहन वाहनों में जांच नहीं होती, इस कारण यात्री अपने साथ कई बार नशे की वस्तु और हथियार तक ले जाते हैं।
विज्ञापन
इंदौर की सिटी बस में चाकू लहराते हुए भी दो-तीन मर्तबा बदमाश नजर आए, लेकिन मेट्रो ट्रेन में कई तरह के क्रियाकलाप प्रतिबंधित हैं। यदि यात्री उन्हें करते पाए गए तो उन्हें जुर्माना भी भरना होगा। मेट्रो ट्रेन में सफर या तो सीट पर बैठकर करना होगा या खड़े रहकर। यदि यात्री मेट्रो ट्रेन की फर्श पर बैठकर सफर करते पाए गए तो 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले-देवी अहिल्या की नगरी से महाकाल की नगरी तक जाएगी मेट्रो ट्रेन
विज्ञापन
गुटखा खाकर थूकने या शराब का नशा करने पर भी टिकट जब्त हो जाएगा और 200 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा पुरुष यात्री महिला कोच में सफर करते मिले तो तीन माह की जेल की हवा खाना पड़ सकती है। 250 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। कोच में विज्ञापन के लिए स्टीकर चिपकाने पर भी जुर्माना भरना होगा।
सीलबंद शराब की दो बोतल ले जा सकते हैं, सेवन किया तो जुर्माना
मेट्रो ट्रेन में यात्री खरीदी हुई शराब की दो सीलबंद बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन ढक्कन खुला मिला तो माना जाएगा कि शराब पी है। इसके लिए भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यात्री चाकू, नुकीली वस्तु लेकर सफर नहीं कर सकते, लेकिन सिख समाज के लोग कृपाण रखकर सफर कर सकते हैं, लेकिन उसकी लंबाई 9 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यात्री पालतू जानवरों को भी मेट्रो में लेकर सफर नहीं कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन में प्रोफेश्नल कैमरे से फोटोग्राफी बगैर अनुमति के नहीं की जा सकेगी।
