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Indore: हनी सिंह के शो का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, आयोजकों को निगम में 15 लाख रु. जमा कराने का निर्देश
Wed, 12 Mar 2025 06:50 PM IST
अभिषेक चेंडके
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अभिषेक चेंडके
Updated Wed, 12 Mar 2025 06:50 PM IST
सार
टिकटों की बिक्री के आधार पर 50 लाख रुपये का टैक्स होना बताया गया था, लेकिन आयोजकों ने इस पर आपत्ति ली और हाईकोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने शो करने वाली तीन आयोजक कंपनियों को पाँच -पाँच लाख रूपए इंदौर नगर पालिक निगम को सशर्त जमा करने के निर्देश दिए है।
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नगर निगम ने शो का सामान जब्त किया था।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इंदौर में हुए सिंगर हनी सिंह के शो के मनोरंजन कर विवाद में नया मोड़ आ गया है। नगर निगम द्वारा एक करोड़ का सामान जब्त करने के बाद आयोजकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन कोर्ट ने आयोजकों को पांच-पांच लाख जमा करने के लिए कहा है।
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इंदौर में गत दिनों हनी सिंह का शो बाइपास स्थित एक मैदान में आयोजित किया गया था। शो होने से पहले ही नगर निगम ने सख्त रवैया अपनाते हुए अफसरों को टैक्स चुकाए बगैर अनुमति नहीं देने के लिए पत्र लिख दिया था। इसके बाद आयोजकों ने नगर निगम में 7 लाख 85 हजार रुपये जमा करा दिए थे। लेकिन, टिकट बिक्री के आधार पर नगर निगम ने 50 लाख रुपये के मनोरंजन कर की डिमांड की थी, लेकिन आयोजकों की तरफ से बचा टैक्स नहीं चुकाया गया। इसके बाद नगर निगम ने कार्यक्रम के बाद रविवार सुबह साउंड सिस्टम और महंगे उपकरण जब्त कर लिए थे। बकाया कर राशि वसूलने के लिए निगम ने यह एक्शन लिया था।
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10 फीसदी लगता है मनोरंजन कर
इस तरह के शो में टिकट बिक्री का 10 प्रतिशत मनोरंजन कर नगर निगम वसूलता है। टिकटों की बिक्री के आधार पर 50 लाख रुपये का टैक्स होना बताया गया था, लेकिन आयोजकों ने इस पर आपत्ति ली और हाईकोर्ट की शरण ली थी। अब हाई कोर्ट ने शो कराने वाली तीन आयोजक कंपनियों को पांच-पांच लाख रुपये इंदौर नगर पालिक निगम के खाते में सशर्त जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सप्ताह भर में शो की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है। नगर निगम ने अभी तक आयोजकों को जब्त सामान नहीं लौटाया है।
बता दें, इंदौर में तीन माह पहले गायक दिलजीत दोसांझ के शो के मामले में नगर निगम खाली हाथ था। इस शो का टैक्स नहीं मिला था, इसलिए इस बार टैक्स को लेकर सख्त रवैया अपनाया गया।
