फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   MP High Court 34 families of Begambagh area get stay from HC

MP High Court: बेगमबाग क्षेत्र के 34 परिवारों को HC से मिला स्टे, लीज निरस्ती सूचना से लोगों में हुआ था डर

Mon, 23 Oct 2023 04:19 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर/उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर/उज्जैन Published by: अरविंद कुमार Updated Mon, 23 Oct 2023 04:19 PM IST
सार

उज्जैन में हरिफाटक रोड स्थित बेगमबाग क्षेत्र के 34 परिवारों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इंदौर हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण द्वारा लीज निरस्ती मामले में कहा, डेट ऑफ कम्यूनिकेशन से 15 दिन तक कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय रहवासियों को दिया जाए।

विज्ञापन
MP High Court 34 families of Begambagh area get stay from HC
इंदौर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा न्यू हरिफाटक महाकाल मार्ग स्थित प्राधिकरण द्वारा अलाट संपत्तियों के स्वामियों/लीजधारियों की लीज निरस्त की जानकारी रहवासियों को समाचार पत्रों के माध्यम से लगी थी। घबराए रहवासियों ने न्यायालय की शरण ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें लीज निरस्ती की सूचना तक नहीं दी गई।

विज्ञापन


विकास प्राधिकरण ने स्वीकारा कि सूचनाएं नहीं दी गई हैं। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने रहवासियों को राहत देते हुए कार्रवाई के पूर्व रहवासियों को 15 दिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय देने के आदेश देते हुए मामले में यथास्थिति के आदेश दिए।
विज्ञापन


रहवासियों ने कहा कि लीज निरस्ती की सूचना से लोगों में डर व भय पैदा कर उन्हें उनकी संपत्तियों से बेदखल करने और उनके मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि साल 1975-81 के लगभग में विकास प्राधिकारण द्वारा शहर का विकास करने एवं शहर को बसाने के उद्देश्य से उक्त भूखण्डों का आवंटन किया गया था। इसमें कई भूखण्डों के एवज में फ्रीहोल्ड भी वितरित किया गया था और जिन भूखण्डों को लीज पर आवंटित किया गया था, उक्त भूखण्डों की लीज का प्रकार शाश्वत प्रकृति अर्थात स्थाई प्रकृति की लीज के आधार पर उनका आवंटन किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed