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Food: फ्राइड राइस में निकली हड्डी, शाकाहारी युवती ने मांसाहार खिलाने का केस किया, रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना
Wed, 17 Apr 2024 07:58 AM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Wed, 17 Apr 2024 07:58 AM IST
सार
जिला उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उसे बिल की राशि भी लौटाना होगी।
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- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
इंदौर की कासाग्रीन टाउनशिप में रहने वाले अभिनव शर्मा पत्नी श्रेया के साथ एक रेस्टारेंट में भोजन करने गए। 30 जून 2022 को विजय नगर क्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट पंच इन में उन्होंने वेज फ्राइड राइस और अन्य खाद्य आइटमों का आर्डर दिया। श्रेया ने रेस्टोरेंट के वेटर से यह स्पष्ट कर दिया था कि वे शाकाहारी हैं इसलिए वेज फ्राइड राइस को तैयार करने में विशेष सावधानी बरतें।
भोजन आने पर जब श्रेया ने वेज फ्राइड राइस खाया तो उनके मुंह में हड्डी का टुकड़ा आ गया। इससे उन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट ने उन्हें मांसाहार परोस दिया था। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष इस मामले में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सरिता सिंह ने परिवादी के तर्कों से सहमत होते हुए रेस्टोरेंट पर जुर्माने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट श्रेया को हुए मानसिक संत्रास के एवज में 10 हजार रुपए और परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपए का भुगतान करेगा। रेस्टारेंट को बिल की रकम के 1768 रुपए भी श्रेया को लौटाने होंगे।
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भोजन आने पर जब श्रेया ने वेज फ्राइड राइस खाया तो उनके मुंह में हड्डी का टुकड़ा आ गया। इससे उन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट ने उन्हें मांसाहार परोस दिया था। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष इस मामले में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सरिता सिंह ने परिवादी के तर्कों से सहमत होते हुए रेस्टोरेंट पर जुर्माने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट श्रेया को हुए मानसिक संत्रास के एवज में 10 हजार रुपए और परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपए का भुगतान करेगा। रेस्टारेंट को बिल की रकम के 1768 रुपए भी श्रेया को लौटाने होंगे।
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