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Bhojshala : भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने जैन समाज की याचिका निरस्त की, जैन गुरुकुल कहकर जताया था दावा

Fri, 05 Jul 2024 07:29 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: प्रिया वर्मा Updated Fri, 05 Jul 2024 07:29 PM IST
सार

भोजशाला पर दावे को लेकर जैन समाज की याचिका को आज इंदौर हाईकोर्ट ने निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित प्रारूप में फिर से याचिका लगाई जा सकती है। 

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Bhojshala: High Court rejected the petition of Jain community regarding Bhojshala, society had expressed claim
इंदौर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इंदौर हाईकोर्ट में शुक्रवार को जैन समाज की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में समाज ने धार की भोजशाला पर अपना हक जताया था। समाज का कहना था कि खुदाई में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा अन्य प्रमाण भी एएएसआई को मिले हैं, जो बताते हैं कि भोजशाला जैन गुरुकुल रही होगी।

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याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका निर्धारित प्रारूप में नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रारूप में फिर से याचिका लगाई जा सकती है। 
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट में धार भोजशाला की याचिका लगी हुई है। हिंदू और मुस्लिम समाज इस पर अपना हक जता रहा है। कोर्ट ने एएएसआई को भोजशाला का सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले में गुरुवार को ही सुनवाई हुई थी जिसमें विशेषज्ञों ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

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