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इंदौर: प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, बगैर अनुमति नहीं हो सकेगी आमसभा, रैली और जुलूस...आतिशबाजी पर भी रोक
Tue, 07 Dec 2021 01:07 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Tue, 07 Dec 2021 01:07 PM IST
सार
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब जनपद पंचायत क्षेत्र इंदौर, डॉ अंबेडकर नगर महू, देपालपुर, सांवेर जनपद निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। सभा, रैली और जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। आतिशबाजी नहीं हो सकेगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की घोषमा के बाद अब जनपद पंचायत क्षेत्र इंदौर, डॉ अंबेडकर नगर महू, देपालपुर, सांवेर जनपद निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन के दौरान जिले में शांति बनाए रखने एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन तथा वाहनों के काफिलों के साथ रैली व जुलूस आदि के संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी पवन जैन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के तहत प्रतिबंधात्मक अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं ला सकेगा। प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रावधान नगर निगम सीमा/नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। आयोजन के लिए अनुमति लेना होगी। राजनीतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकाल सकेंगे। सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगी। कोई भी राजनीतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करे सकेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णत: निषिद्ध रहेगी। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार किसी भी सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।
आतिशबाजी नहीं हो सकेगी
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। उक्त प्रतिबंध बारात आदि में भी होने वाली आतिशबाजी पर लागू होगा। कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णत: निषिद्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस बिन्दू में ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर को भी सम्मिलित किया गया है। रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र सभा/आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी। कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है।
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संपत्ति विरूपण करने पर होगी कार्रवाई
सम्पत्ति विरूपण के रोकथाम संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर शासकीय भवनों तथा परिसर से होर्डिंग, बैनरों, कटआउट आदि को हटाया जाएगा तथा दीवारों पर लिखे गए नारे आदि को मिटाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयरपोर्ट, रेल्वे ब्रिज, रोडवेज, शासकीय बसों बिजली/टेलीफोन खंभो, नगर निगम/स्थानीय निकायों के भवनों आदि से अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों, दीवारों पर की गई लिखावटों, पोस्टरों, बैनरों, कटआउटों, होर्डिंग आदि को निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा हटाया जायेगा। इस प्रकार निजी भवनों से सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा लिया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद से किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, नगर निगम, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थाएं व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जैसे एयर क्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। जहां प्रेक्षक रूकें है वहां राजनीतिक व्यक्तियों को रुकने की सुविधा नहीं दी जाएगी।
कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा मौजूदा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। घर-घर अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर उम्मीदवारों सहित केवल पांच व्यक्तियों के समूह को ही घर-घर अभियान करने की अनुमति होगी। वाहनों के काफिले में पांच वाहन रहेंगे तथा वाहनों के काफिलों के दो सेटों के मध्य अंतराल 100 मीटर के अंतराल बजाय आधे घंटे रहेगा। वर्तमान मौजूद कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार किसी भी आयोजन में 100 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं रह सकेंगे। किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न हो या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जा सकेगी। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकेगी।
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आदेश के तहत प्रतिबंधात्मक अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं ला सकेगा। प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रावधान नगर निगम सीमा/नगर परिषद क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। आयोजन के लिए अनुमति लेना होगी। राजनीतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकाल सकेंगे। सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही चुनाव प्रचार एवं चुनाव सामग्री परिवहन हेतु वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि के लिए भी विधिवत अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगी। कोई भी राजनीतिक दल, संस्था अथवा संगठन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा आदि बिना अनुमति के नहीं करे सकेंगे। सड़क, स्कूल, मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णत: निषिद्ध रहेगी। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार किसी भी सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।
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आतिशबाजी नहीं हो सकेगी
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छत पर आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। उक्त प्रतिबंध बारात आदि में भी होने वाली आतिशबाजी पर लागू होगा। कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णत: निषिद्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति, दल अथवा संस्था सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस बिन्दू में ठेला गाड़ी पर लगे लाउड स्पीकर को भी सम्मिलित किया गया है। रैली, वाहन रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र सभा/आमसभा हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी। कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पेम्प्लेट आदि वितरित नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो सकती है।
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संपत्ति विरूपण करने पर होगी कार्रवाई
सम्पत्ति विरूपण के रोकथाम संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर शासकीय भवनों तथा परिसर से होर्डिंग, बैनरों, कटआउट आदि को हटाया जाएगा तथा दीवारों पर लिखे गए नारे आदि को मिटाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयरपोर्ट, रेल्वे ब्रिज, रोडवेज, शासकीय बसों बिजली/टेलीफोन खंभो, नगर निगम/स्थानीय निकायों के भवनों आदि से अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों, दीवारों पर की गई लिखावटों, पोस्टरों, बैनरों, कटआउटों, होर्डिंग आदि को निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा हटाया जायेगा। इस प्रकार निजी भवनों से सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटा लिया जाएगा। निर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद से किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति द्वारा शासकीय वाहनों अर्थात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के अधिकृत उपक्रमों, स्थानीय निकायों, नगर निगम, मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी संस्थाएं व अन्य सार्वजनिक शासन के वाहनों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा शासकीय वाहन जैसे एयर क्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। जहां प्रेक्षक रूकें है वहां राजनीतिक व्यक्तियों को रुकने की सुविधा नहीं दी जाएगी।
कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा मौजूदा कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। घर-घर अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर उम्मीदवारों सहित केवल पांच व्यक्तियों के समूह को ही घर-घर अभियान करने की अनुमति होगी। वाहनों के काफिले में पांच वाहन रहेंगे तथा वाहनों के काफिलों के दो सेटों के मध्य अंतराल 100 मीटर के अंतराल बजाय आधे घंटे रहेगा। वर्तमान मौजूद कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार किसी भी आयोजन में 100 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं रह सकेंगे। किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकेगा जिससे विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न हो या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जा सकेगी। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों द्वारा अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकेगी।
