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इंदौर: झाबुआ टॉवर को सील किया, बिना अनुमति हो रहा था निर्माण, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब....
Tue, 11 Jan 2022 05:43 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Tue, 11 Jan 2022 05:43 PM IST
सार
नगर निगम ने झाबुआ टॉवर को सील कर दिया है। बिना अनुमति के निर्माण की शिकायत मिली थी। नगर निगम ने नोटिस भी दिया था जिसका जवाब नहीं दिया था। टैक्स भी बकाया था। इधर देवास में तीन मंजिला भवन को नगर निगम ने तोड़ा।
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इंदौर स्थित झाबुआ टॉवर को सील करता निगम अमला
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
नगर निगम ने झाबुआ टॉवर को सील कर दिया है। बिना अनुमति के निर्माण की शिकायत मिली थी। नगर निगम ने नोटिस भी दिया था जिसका जवाब नहीं दिया था। टैक्स भी बकाया था। इधर देवास में तीन मंजिला भवन को नगर निगम ने तोड़ा।
जानकारी के मुताबिक नगरल निगम की टीम आरएनटी मार्ग स्थित झाबुआ टॉवर पहुंची। यहां दुकान, शोरूम, ऑफिस व चार लिफ्ट सील की। निगम अधिकारियों के अनुसार झाबुआ टॉवर में अनुमति के विपरीत और अवैध निर्माण किए जाने पर निगम ने पूर्व में नोटिस जारी किए थे। स्पष्ट जवाब नहीं देने के चलते कॉर्पोरेट हाउस के दुकान, शोरूम, ऑफिस के साथ ही चार लिफ्ट को सील करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम ने बिल्डर मैसर्स अलंकार रियल स्टेट प्रमोद दास गोपीलाल नेमा, रविंद्र नाथ टैगोर मार्ग कॉर्पोरेट हाउस इंदौर को जी प्लस 6 प्लस 6 प्लस टेरेस भवन निर्माण की अनुमति दी थी। जब टीम यहां पहुंची तो पाया कि भूतल पर साइड एमओएस को लगभग 44 वर्ग मीटर में कमरे का एवं ओटीएस लगभग 40 वर्ग मीटर में चढ़ाव का निर्माण अनुमति के विपरीत किया गया है। प्रथम तल से पहली मंजिल पर स्वीकृत पैसेज एवं लॉबी को कवर कर लगभग 701 वर्ग मीटर में निर्माण कर बिना अनुमति के वाणिज्यक उपयोग किया जा रहा है जिसे लेकर तीन दिन में हटाने का नोटिस जारी किया था। दस्तावेज नगर निगम ने मांगे थे, लेकिन अलंकार रियल स्टेट ने उसे उपलब्ध नहीं कराया।
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जानकारी के मुताबिक नगरल निगम की टीम आरएनटी मार्ग स्थित झाबुआ टॉवर पहुंची। यहां दुकान, शोरूम, ऑफिस व चार लिफ्ट सील की। निगम अधिकारियों के अनुसार झाबुआ टॉवर में अनुमति के विपरीत और अवैध निर्माण किए जाने पर निगम ने पूर्व में नोटिस जारी किए थे। स्पष्ट जवाब नहीं देने के चलते कॉर्पोरेट हाउस के दुकान, शोरूम, ऑफिस के साथ ही चार लिफ्ट को सील करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम ने बिल्डर मैसर्स अलंकार रियल स्टेट प्रमोद दास गोपीलाल नेमा, रविंद्र नाथ टैगोर मार्ग कॉर्पोरेट हाउस इंदौर को जी प्लस 6 प्लस 6 प्लस टेरेस भवन निर्माण की अनुमति दी थी। जब टीम यहां पहुंची तो पाया कि भूतल पर साइड एमओएस को लगभग 44 वर्ग मीटर में कमरे का एवं ओटीएस लगभग 40 वर्ग मीटर में चढ़ाव का निर्माण अनुमति के विपरीत किया गया है। प्रथम तल से पहली मंजिल पर स्वीकृत पैसेज एवं लॉबी को कवर कर लगभग 701 वर्ग मीटर में निर्माण कर बिना अनुमति के वाणिज्यक उपयोग किया जा रहा है जिसे लेकर तीन दिन में हटाने का नोटिस जारी किया था। दस्तावेज नगर निगम ने मांगे थे, लेकिन अलंकार रियल स्टेट ने उसे उपलब्ध नहीं कराया।
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देवास में निर्माणाधीन भवन पर चली जेसीबी
- फोटो : सोशल मीडिया
देवास में तीन मंजिला भवन पर चली जेसीबी
इसी तरह देवास के विजया रोड पर बन रहे तीन मंजिला भवन पर निगम की जेसीबी चली। अनुमति के विपरीत भवन बन रहा था। एमओएस नहीं छोड़ा जा रहा था। शिकायत मिलने पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन भवन पर जेसीबी चलाई। इस दौरान भवन मालिक की निगम अमले से बहस भी हुई लेकिन कार्रवाई जारी रही। निगम इंजीनियर ने कहा कि निर्माण को खुद हटा लें वरना नगर निगम कार्रवाई करेगा। निगम ने भवन का कुछ हिस्सा तोड़ दिया और मालिक ने कहा कि वह खुद विपरीत बन रहे हिस्से को तोड़ लेगा। नगर निगम ने चार दिन का समय दिया है।
