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Gwalior News: बकरीद से पहले कुर्बानी पर विवाद, सरपंच ने नहीं दी इजाजत तो व्यक्ति पहुंचा हाईकोर्ट
Tue, 03 Jun 2025 08:01 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: ग्वालियर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Jun 2025 08:01 PM IST
सार
ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा कुर्बानी की इजाजत न दिए जाने के खिलाफ एक व्यक्ति ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को पहले पंचायत में अपील करनी चाहिए थी।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगामी कुछ ही दिन में बकरीद आने वाली हैं, जिसमें परंपरानुसार बकरे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उससे पहले बकरे की कुर्बानी से जुड़ा एक अनोखा मामला कानूनी दांव पेच में फंस गया। विदिशा जिले की हैदरगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच ने बकरीद पर कुर्बानी की इजाजत नहीं दी तो इस निर्णय के खिलाफ एक व्यक्ति ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने एसडीओ से कहा कि वह वुधवार तक इस शिकायत का निरकारण करें।
विदिशा के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच ने बकरे की कुर्बानी की नहीं दी। दरअसल लोगों ने किसी स्थान विशेष पर कुर्बानी की इजाजत मांगी थी, लेकिन सरपंच ने नहीं दी तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका लगाई।
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हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस पिटीशन को ख़ारिज कर दिया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट में नहीं आ सकते, उन्हें पहले ग्राम पंचायत में अपील करनी चहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने SDO को बुधवार तक याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण करने का दिया आदेश।
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विदिशा के हैदरगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच ने बकरे की कुर्बानी की नहीं दी। दरअसल लोगों ने किसी स्थान विशेष पर कुर्बानी की इजाजत मांगी थी, लेकिन सरपंच ने नहीं दी तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका लगाई।
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हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सुनवाई के बाद इस पिटीशन को ख़ारिज कर दिया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट में नहीं आ सकते, उन्हें पहले ग्राम पंचायत में अपील करनी चहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने SDO को बुधवार तक याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण करने का दिया आदेश।
