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MP News: नर्सिंग कॉलेज मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने 35 संदिग्ध कॉलेज की जांच सीबीआई को सौंपी
Mon, 09 Jan 2023 07:02 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 09 Jan 2023 07:02 PM IST
सार
भिंड के हरिओम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि अंचल में नर्सिंग कालेजों को नियम विरुद्ध मान्यता दी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को लताड़ लगाई और उनके जवाब पर असंतोष जताते हुए ग्वालियर चंबल अंचल के 35 नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए।
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MP High Court Gwalior bench
- फोटो : PTI
विस्तार
मध्यप्रदेश के ग्वालियर संभाग के नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया है। इसके मुताबिक ग्वालियर-चंबल में मौजूद 35 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई करेगी। 16 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है।
जानकारी के अनुसार 2021 में भिंड के हरिओम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि अंचल में नर्सिंग कालेजों को नियम विरुद्ध मान्यता दी गई है। उनके पास न अस्पताल हैं, न बेड की व्यवस्था है। कॉलेज सिर्फ कागजों में ही संचालित हो रहे हैं, ऐसे में इनकी मान्यता निरस्त की जाए। इस पर नर्सिंग काउंसिल की ओर से तर्क दिया गया कि पिछले व वर्तमान सत्र में 271 कालेजों को मान्यता दी गई है। मान्यता देने से पहले पूरे नियमों को परखा गया था।
अभिभाषक उमेश बोहरे ने बताया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को लताड़ लगाई और उनके जवाब पर असंतोष जताते हुए ग्वालियर चंबल अंचल के 35 नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। सीबीआई को इन नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के बाद अपनी स्टेटस रिपोर्ट 16 जनवरी को हाईकोर्ट की डबल बेंच में पेश करनी होगी।
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जानकारी के अनुसार 2021 में भिंड के हरिओम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि अंचल में नर्सिंग कालेजों को नियम विरुद्ध मान्यता दी गई है। उनके पास न अस्पताल हैं, न बेड की व्यवस्था है। कॉलेज सिर्फ कागजों में ही संचालित हो रहे हैं, ऐसे में इनकी मान्यता निरस्त की जाए। इस पर नर्सिंग काउंसिल की ओर से तर्क दिया गया कि पिछले व वर्तमान सत्र में 271 कालेजों को मान्यता दी गई है। मान्यता देने से पहले पूरे नियमों को परखा गया था।
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अभिभाषक उमेश बोहरे ने बताया कि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को लताड़ लगाई और उनके जवाब पर असंतोष जताते हुए ग्वालियर चंबल अंचल के 35 नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। सीबीआई को इन नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के बाद अपनी स्टेटस रिपोर्ट 16 जनवरी को हाईकोर्ट की डबल बेंच में पेश करनी होगी।
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