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Gwalior: आय से अधिक संपत्ति रखने पर दामाद ने की ससुर की शिकायत, कोर्ट ने लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना

Fri, 25 Aug 2023 08:08 PM IST
लोकेंद्र सिंह चंपावत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: लोकेंद्र सिंह चंपावत Updated Fri, 25 Aug 2023 08:08 PM IST
सार

ग्वालियर में आय से अधिक संपत्ति रखने पर दामाद ने ससुर की शिकायत कर दी। जिसको लेकर कोर्ट ने आरोपी ससुर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और चार साल की सजा सुनाई।

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Gwalior Son in law complained about his own father in law the court imposed a fine of one crore
आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ग्वालियर में दामाद ने अपने ही ससुर की आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर शिकायत की। आरोपी ससुर पर कोर्ट ने एक करोड़ का जुर्माना लगाया और चार साल की सजा सुनाई। भ्रष्टाचार निरोधी कोर्ट ने रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन रामकुमार शिवहरे को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी माना है।

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बता दें कि विशेष न्यायालय ने रामकुमार शिवहरे को चार साल की सजा से दंडित किया है। रामकुमार शिवहरे के खिलाफ यह शिकायत उसके गुजरात में तैनात दामाद अमोल शिवहरे ने की थी। दामाद अमोल और बेटी के बीच कई सालों से चल रहे पारिवारिक विवाद के बाद दामाद ने  ससुर रामकुमार शिवहरे की शिकायत लोकायुक्त पुलिस में दस साल पहले की थी। शिकायत में बताया गया था कि ससुर का वेतन मात्र कुछ हजार है। लेकिन उसने अपने एक बेटे को छत्तीसगढ़ के रायपुर से एमबीबीएस कराया और उसका छोटा बेटा भी एमबीबीएस कर रहा है। इसके अलावा उनके पास  जमीन, मकान और वाहन भी हैं। जिनकी कीमत लाखों में है। जबकि घर में कमाने वाला अकेला रामकुमार शिवहरे था। 
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जानिए पूरे मामले के बारे में
21 अक्टूबर 2013 को लोकायुक्त में लैब टेक्नीशियन के खिलाफ शिकायत की गई थी। नौ सितंबर 2016 को उसके खिलाफ चालान पेश किया गया। शिकायत में बताया गया कि आरोपी के पास अपनी आय से 375 फीसदी ज्यादा अनुपात हीन संपत्ति है। हालांकि कोर्ट ने दोषी लैब टेक्निशियन पर 283 फिसदी ही अनुपातहीन संपत्ति होना माना था। दोषी लैब टेक्नीशियन जून 1981 नौकरी में आया था। उसकी आय करीब चालीस लाख रुपए के आसपास थी।जबकि उसने खर्च एक करोड़ 82 लाख किया था।

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