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ग्वालियर: भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया
Fri, 09 Oct 2026 01:04 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
Published by: ग्वालियर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:04 PM IST
सार
अदालत की लगातार पेशी की अनदेखी करना भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी को भारी पड़ गया है। हत्या के प्रयास के मामले में ग्वालियर कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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जिला न्यायालय में चल रहा है केस
विस्तार
ग्वालियर में शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी के खिलाफ अदालत ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हत्या के प्रयास के मामले में लगातार पेश नहीं होने पर अदालत ने यह कदम उठाया। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी तक केस से जुड़े दस्तावेज और जब्त संपत्ति सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं।
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अदालत में लगातार गैरहाजिरी पर सख्ती
मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के प्रकरण से जुड़ा है। अपर सेशन न्यायाधीश कपिल सोनी की अदालत ने दिनेश लोधी की लगातार गैरमौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी होने तक मामले से संबंधित सभी दस्तावेज और पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति सुरक्षित रखी जाए। केस के मुख्य पृष्ठ यानी टाइटल पेज पर लाल स्याही से आरोपी के फरार होने की स्थिति दर्ज करने और रिकॉर्ड या जब्त सामग्री को नष्ट नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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जुलाई 2024 के बाद पेश नहीं हुआ आरोपी
अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक दिनेश लोधी 22 जुलाई 2024 के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हुआ। 23 अगस्त 2024 से 16 मार्च 2026 तक लगातार गैरहाजिरी और केवल हाजिरी माफी के आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद अदालत ने 17 अप्रैल 2026 को उसकी जमानत और बंधपत्र निरस्त कर वारंट जारी किया था। पुरानी छावनी थाने के प्रधान आरक्षक रघुवीर सिंह के बयान और पुलिस की तस्दीक रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी पुलिस और न्यायालय के सामने पेश होने से बच रहा है। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि वह ज्यादातर समय शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र में रहता है और कभी-कभार ग्वालियर आता है।
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गिरफ्तारी के बाद आगे बढ़ेगी न्यायिक प्रक्रिया
अपर लोक अभियोजक आरपी पालीवाल के मुताबिक आरोपी की गैरमौजूदगी में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे। आगे की न्यायिक प्रक्रिया आरोपी की गिरफ्तारी और अदालत में पेशी के बाद होगी। दिनेश लोधी के खिलाफ इससे पहले एट्रोसिटी कोर्ट से भी स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने की जानकारी सामने आई थी। ऐसे में करीब पांच महीने के भीतर यह दूसरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है।
करैरा में थार से टक्कर का मामला भी आया था सामने
इससे पहले अप्रैल 2026 में शिवपुरी जिले के करैरा क्षेत्र में दिनेश लोधी पर थार गाड़ी से पांच लोगों को टक्कर मारकर घायल करने के आरोप लगे थे। घटना के बाद सामने आए वीडियो और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद हुआ था।
फिलहाल ग्वालियर की अदालत से जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट के बाद अब आरोपी की गिरफ्तारी और पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
