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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Former Vice Chancellor of Makhanlal University asked by Special Judge to present before court

माखनलाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को अदालत में पेश होने का आदेश

Tue, 30 Jul 2019 10:34 AM IST
शिल्पा ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: शिल्पा ठाकुर Updated Tue, 30 Jul 2019 10:34 AM IST
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Former Vice Chancellor of Makhanlal University asked by Special Judge to present before court
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media

मध्यप्रदेश में भोपाल के विशेष न्यायाधीश ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को बुधवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा  है कि अगर वह अदालत में पेश नहीं होते तो उनकी निजी संपत्ति कुर्क की जाएगी।

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इससे पहले वह फरार चल रहे कुठियाला अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। कोर्ट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट में उन्हें दस जुलाई को हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। उनकी तलाश में जांच टीम दिल्ली के राजौरी गार्डन पहुंची जहां उनका पता फर्जी मिला।
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ईओडब्ल्यू के रिकॉर्ड में प्रो. कुठियाला का पता दिल्ली के राजौरी गार्डन का था, जिसमें मकान नंबर जेसी-2 एफ राजौरी गार्डन, दिल्ली दर्ज है। जांच के लिए पहुंची टीम को इस नंबर का मकान नहीं मिला। तलाशने के बाद टीम को 26 एफ मकान नंबर मिला। टीम द्वारा पूछताछ में पता चला कि उक्त मकान भल्ला का है। भल्ला ने पुलिस को बताया कि वे प्रो. कुठियाला को नहीं जानते।

जानकारी के मुताबिक कुठियाला द्वारा 1994 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रीडर मास कम्युनिकेशन के लिए जो आवेदन किया था, उसमें भी उन्होंने यही फर्जी पता लिखा था। ईओडब्ल्यू अब नए सिरे से उनके पते ठिकाने तलाशने में जुट गई है।


उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में कुठियाला के कुलपति रहने के दौरान अवैध नियुक्तियों- वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी- भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले में स्थानीय न्यायालय द्वारा कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका 22 जून को खारिज कर दी गई थी। वर्तमान में प्रो. कुठियाला हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष हैं।

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