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दतिया: भाई-बहन से लूटपाट के दोषी को जिला अदालत ने सुनाई 7 साल कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया
Fri, 25 Feb 2022 10:48 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Fri, 25 Feb 2022 10:48 AM IST
सार
दतिया जिला कोर्ट ने भाई-बहन से लूटपाट के आरोपी को सात साल कारावास की सजा सुनाई।
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दतिया जिला कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दतिया जिला न्यायालय ने भाई-बहन से लूट के दोषी को 7 साल की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जी सी शर्मा ने डकैती अधिनियम के तहत दोषी को सजा सुनाई।
वकील अरुण कुमार लिटोरिया ने बताया कि सुमित अपनी बहन प्रीति को लेकर घर आ रहा था। दोनों भाई-बहन ग्राम पाली में देगुवा पिपरी नहर के पास पहुंचे। तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपी कल्लू उर्फ बिल्लू और दामोदर, सुदामा व खिल्लो निवासी बिलोनी ने उनका रास्ता रोककर प्रीति के जेवर, सुमित का 15 मोबाइल लूट लिया। पीड़ितों ने लूट की रिपोर्ट थाना दुरसड़ा में दर्ज कराई थी।
लूट के मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन आरोपी खिल्लो उस समय फरार हो गया था। बाद में पकड़े जाने के बाद आरोपी पर अलग से ट्रायल चलाया गया। जिसके बाद न्यायालय ने दोषी को सश्रम 7 साल कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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वकील अरुण कुमार लिटोरिया ने बताया कि सुमित अपनी बहन प्रीति को लेकर घर आ रहा था। दोनों भाई-बहन ग्राम पाली में देगुवा पिपरी नहर के पास पहुंचे। तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपी कल्लू उर्फ बिल्लू और दामोदर, सुदामा व खिल्लो निवासी बिलोनी ने उनका रास्ता रोककर प्रीति के जेवर, सुमित का 15 मोबाइल लूट लिया। पीड़ितों ने लूट की रिपोर्ट थाना दुरसड़ा में दर्ज कराई थी।
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लूट के मामले में न्यायालय द्वारा पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन आरोपी खिल्लो उस समय फरार हो गया था। बाद में पकड़े जाने के बाद आरोपी पर अलग से ट्रायल चलाया गया। जिसके बाद न्यायालय ने दोषी को सश्रम 7 साल कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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