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देवास: ऑनलाइन मीटिंग में बनियान पहनकर शामिल होने पर प्रभारी प्राचार्य निलंबित, शिक्षक को भी मिला नोटिस
Sat, 02 Apr 2022 05:41 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 02 Apr 2022 05:41 PM IST
सार
ऑनलाइन मीटिंग में बनियान पहनकर शामिल होना प्रभारी प्राचार्य और एक शिक्षक को भारी पड़ गया। प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है, वहीं शिक्षक को नोटिस मिला है। हालांकि कार्रवाई कई और भी बिंदुओं को ध्यान में रखकर की गई है।
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देवास कलेक्टर ने बनियान पहनकर मीटिंग में शामिल होने पर कार्रवाई की है।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
देवास जिले में ऑनलाइन मीटिंग में बनियान पहनकर शामिल होना प्रभारी प्राचार्य और एक शिक्षक को भारी पड़ गया। प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है, वहीं शिक्षक को नोटिस मिला है। हालांकि कार्रवाई कई और भी बिंदुओं को ध्यान में रखकर की गई है।
जानकारी के अनुसार मामला देवास जिले का है। कलेक्टर ने कार्रवाई की है। जिले के बागली में कन्या हाईस्कूल के प्रभारी प्राचार्य के निलंबन पत्र के अनुसार 1 अप्रैल को शाम पांच बजे गूगल मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें प्रभारी प्राचार्य वासुदेव जोशी बनियान पहनकर शामिल हुए थे। संकुल के वैक्सीनेशन प्रगति के संबंध में जब पूछा गया तो उन्हें 12 से 14 आयु समूह के छात्रों के वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी नहीं थी। संकुल की वैक्सीनेशन में प्रगति भी अत्यंत न्यून पाई गई। इसके साथ ही विमर्श पोर्टल तथा शिक्षकों के डाटाबेस अपडेटशन भी अधूरा पाया गया। इस आधार पर कलेक्टर ने मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बागली रहेगा।
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रातातलाई के उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक धीरेंद्रपाल सिंह चौहान को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसमें भी मीटिंग में बनियान पहनकर शामिल होने का जिक्र था। नोटिस में लिखा है कि आपसे पूछा गया तो आपने बताया कि आप घर से मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं, जबकि वर्चुअल मीटिंग में व्यवस्थित परिधान पहनकर ही सम्मिलित होना चाहिए था। आपका यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही का द्योतक है। आप अपना प्रतिउत्तर अभिलेख के साथ 7 अप्रैल को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार मामला देवास जिले का है। कलेक्टर ने कार्रवाई की है। जिले के बागली में कन्या हाईस्कूल के प्रभारी प्राचार्य के निलंबन पत्र के अनुसार 1 अप्रैल को शाम पांच बजे गूगल मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें प्रभारी प्राचार्य वासुदेव जोशी बनियान पहनकर शामिल हुए थे। संकुल के वैक्सीनेशन प्रगति के संबंध में जब पूछा गया तो उन्हें 12 से 14 आयु समूह के छात्रों के वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी नहीं थी। संकुल की वैक्सीनेशन में प्रगति भी अत्यंत न्यून पाई गई। इसके साथ ही विमर्श पोर्टल तथा शिक्षकों के डाटाबेस अपडेटशन भी अधूरा पाया गया। इस आधार पर कलेक्टर ने मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बागली रहेगा।
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रातातलाई के उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक धीरेंद्रपाल सिंह चौहान को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसमें भी मीटिंग में बनियान पहनकर शामिल होने का जिक्र था। नोटिस में लिखा है कि आपसे पूछा गया तो आपने बताया कि आप घर से मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं, जबकि वर्चुअल मीटिंग में व्यवस्थित परिधान पहनकर ही सम्मिलित होना चाहिए था। आपका यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही का द्योतक है। आप अपना प्रतिउत्तर अभिलेख के साथ 7 अप्रैल को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
