फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Dewas News: Human Rights Commission gave show cause notice to Dewas collector, also issued a nominated arrest warrant

Dewas News: देवास कलेक्टर को मानवाधिकार आयोग ने दिया कारण बताओ नोटिस, नामजद गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया

Thu, 02 Jun 2022 04:44 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा Updated Thu, 02 Jun 2022 04:44 PM IST
सार

मानव अधिकार आयोग ने प्रकरणों को लेकर देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को कारण बताओ नोटिस भेजा है। उनके खिलाफ पांच हजार रुपये का नामजद गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। 14 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। 

विज्ञापन
Dewas News: Human Rights Commission gave show cause notice to Dewas collector, also issued a nominated arrest warrant
कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने देवास कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस और पांच हजार रुपये का नामजद गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को 14 जुलाई 2022 को आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के आदेश दिए हैं। 
विज्ञापन


आयोग के प्रकरण क्र. 606/देवास/2020, प्रकरण क्र. 610/देवास/2020, प्रकरण क्र. 2405/देवास/2021 एवं प्रकरण क्र. 5484/देवास/2021 में कई पदीय स्मरण पत्र एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण कलेक्टर देवास चन्द्रमौली शुक्ला को 14 जुलाई 2022 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ज्ञात हो कि आयोग के प्रकरण क्र. 606/देवास/2020 के अनुसार एम.आई.जी. 18/2, त्रिलोक नगर, जिला देवास निवासी अनिल ठाकुर ने आयोग से त्रिलोक नगर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष द्वारा पार्क की जमीन को परिवर्तित कर अपने रिश्तेदार को स्कूल के लिए जमीन दे देने की शिकायत कर संस्था अध्यक्ष एवं स्कूल संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। 
विज्ञापन


प्रकरण क्र. 610/देवास/2020 के मुताबिक एम.आई.जी. 1/40, त्रिलोक नगर गृह निर्माण संस्था जिला देवास निवासी श्री ओमप्रकाश व अन्य ने आयोग से त्रिलोक नगर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष द्वारा संस्था के सदस्यों के अधिकारों का शोषण करने की शिकायत कर उसके द्वारा संस्था के पैसों का दुरुपयोग रोकने, अध्यक्ष की संपत्ति की नीलामी कर रकम वसूली कर हुडको में ऋण की राशि का भुगतान कराए जाने का अनुरोध किया था, जिससे संस्था के 124 सदस्यों के मकानों की रजिस्ट्री कराई जा सके। प्रकरण क्र. 2405/देवास/2021 के अनुसार लेबर कॉलोनी के सामने, देवास निवासी कुमारी राखी चौधरी पिता वासुदेव पटेल ने आयोग में अनुरोध पत्र भेजा कि उनके निजी मकान 201, हेबतराव मार्ग, छोटी पाथी राजबाड़ा के सामने, देवास को अवैधानिक रूप से तोड़े जाने के मामले में कमिश्नर नगर निगम देवास तथा तहसीलदार एसडीएम द्वारा की गई अनुचित तथा अवैधानिक कार्यवाही की जांच कराकर उन्हें न्याय दिलाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी प्रकार प्रकरण क्र. 5484/देवास/2021 के मुताबिक ग्राम टोंककलां, वार्ड क्र. 19, जिला देवास निवासी सुनीता व अन्य ने आयोग में उनके मोहल्ले/घरों में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने, पानी के रोड पर फैलने के कारण मच्छरों के बड़ जाने, स्कूली बच्चों के गंदगी में गिर जाने पर भी ग्राम पंचायत सरपंच व अन्य अधिकारियों द्वारा भी इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत कर आयोग को संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने का आदेश देने का अनुरोध किया था। चारों ही आवेदन/शिकायतें मिलने पर आयोग ने कलेक्टर देवास चन्द्रमौली शुक्ला से प्रतिवेदन मांगने संबधी कई पदीय स्मरण पत्र भेजे, परन्तु प्रतिवेदन नहीं मिला। कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला को नामजद नोटिस जारी कर उन्हें 9 मई 2022 को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था। ये सभी नामजद नोटिस उन्हें मिल भी गये, परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया और न ही वे 9 मई को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32ग के अन्तर्गत कलेक्टर देवास चन्द्रमौली शुक्ला को पूर्व में आयोग के समक्ष उपस्थित न होने के कारण पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने सम्बन्धी नामजद कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 14 जुलाई 2022 को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आकर अपना स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। शुक्ला की 14 जुलाई 2022 को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके विरुद्ध पांच हजार रुपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारण्ट भी आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिस एवं गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक देवास के जरिये कराई जाएगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed