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सरकारी सुविधाओं से महरूम हो सकता है रेपिस्ट

Mon, 14 Jan 2013 03:06 PM IST
भोपाल/इंटरनेट डेस्क
भोपाल/इंटरनेट डेस्क Updated Mon, 14 Jan 2013 03:06 PM IST
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denied rapist may be deprived from government facilities

ग्वालियर में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी एक व्यक्ति का ड्राईविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। साथ ही आरोपियों का डाटाबेस भी बनाया गया है। ऐसा राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को रोकने के लिये किया गया है।

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इसके तहत महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है और उनके शस्त्र, ड्राइविंग लायसेंस व पासपोर्ट के दस्तावेज निरस्त किये जा सकते हैं।
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ग्वालियर में न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन व्यक्तियों को चौदह साल के सश्रम करावास की सजा सुनाई थी। इनमें से एक वाहन चलाने वाले विश्वंभर का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उसका और उसके साथ अपराध में शामिल राकेश एवं निरंजन का डाटाबेस कम्प्यूटर में तैयार किया गया है, जिससे की भविष्य में उन्हें अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सके।
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मालूम हो कि 20 अप्रैल 2012 को ग्वालियर गोविंदपुरी में ट्यूशन से घर लौट रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। जिला प्रशासन व पुलिस ने पूरी गंभीरता से मामले की पैरवी करवाई थी। न्यायालय ने दोषियों को चौदह साल की सजा सुनाई। 

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