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MP कांग्रेस नेता पर FIR की मांग: BJP ने पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियों में आवाज बदल कर जारी करने पर की शिकायत
Fri, 06 May 2022 10:44 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 06 May 2022 10:44 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया से की बातचीत के वीडियों में आवाज बदलकर सोशल मीडिया पर जारी करने पर कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर करने की मांगी की है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच को शिकायत की गई है।
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बीजेपी ने क्राइम ब्रांच को कार्रवाई करने शिकायत दी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीडिया से बातचीत के दौरान के वीडियों में आवाज बदलकर सोशल मीडिया पर जारी करने पर कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर करने की मांगी की है। इस संबंध में बीजेपी सोशल मीडिया विभाग ने क्राइम ब्रांच को शिकायत की है।
भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच भोपाल को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मीडिया से बातचीत के दौरान के वीडियों की आवाज बदलकर प्रसारित किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज दी। अभिषेक शर्मा ने बताया कि वाट्सएप ग्रुप पर कांग्रेसी नेता अजय शाह द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बातचीत के वीडियो की आवाज बदलकर उसके साथ छेड़छाड़ कर प्रसारित किया गया। जिससे देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है एवं भारतीय दंड विधान की धारा 419 एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत गंभीर अपराध है।
शर्मा ने क्राइम ब्रांच पुलिस उपायुक्त से उक्त वीडियो एवं असली वीडियों की जांच कर आरोपी कांग्रेसी नेता अजय शाह उनके साथी के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की।
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भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच भोपाल को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मीडिया से बातचीत के दौरान के वीडियों की आवाज बदलकर प्रसारित किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज दी। अभिषेक शर्मा ने बताया कि वाट्सएप ग्रुप पर कांग्रेसी नेता अजय शाह द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बातचीत के वीडियो की आवाज बदलकर उसके साथ छेड़छाड़ कर प्रसारित किया गया। जिससे देश के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है एवं भारतीय दंड विधान की धारा 419 एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत गंभीर अपराध है।
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शर्मा ने क्राइम ब्रांच पुलिस उपायुक्त से उक्त वीडियो एवं असली वीडियों की जांच कर आरोपी कांग्रेसी नेता अजय शाह उनके साथी के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की।
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