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MP News: दलित महिला के साथ युवक ने किया था दुष्कर्म, छह साल बाद न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Tue, 23 Aug 2022 04:37 PM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 23 Aug 2022 04:37 PM IST
सार
दलित महिला के साथ आरोपी ने दुष्कर्म कर मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : file photo
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विस्तार
छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। दुष्कर्म की यह घटना एक दिसंबर 2016 की है। महिला की शिकायत पर अमरवाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
अमरवाड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने देवर के साथ खेत पर गई थी। खेत पर काम करने के दौरान उसे प्यास लगी तो वह कुंए पर गई। जब वह पानी पीने लगी तो आरोपी रवि वहां पहुंच गया। यहां उसने जबरन महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट तक की गई। जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की। सुनवाई के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी की न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान तमाम साक्ष्य और गवाहों को पेश किए गए। सोमवार को तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी रवि वर्मा को धारा 376 और ST, SC एक्ट के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरिफ खान ने की।
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अमरवाड़ा थाना क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने देवर के साथ खेत पर गई थी। खेत पर काम करने के दौरान उसे प्यास लगी तो वह कुंए पर गई। जब वह पानी पीने लगी तो आरोपी रवि वहां पहुंच गया। यहां उसने जबरन महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट तक की गई। जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की। सुनवाई के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी की न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान तमाम साक्ष्य और गवाहों को पेश किए गए। सोमवार को तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान सुनने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी रवि वर्मा को धारा 376 और ST, SC एक्ट के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरिफ खान ने की।
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