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इंदौर : मंडल डाक तार सोसायटी को गारंटर के 1.5 लाख रुपये वापस करने का आदेश

Tue, 19 Nov 2019 02:29 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 19 Nov 2019 02:29 AM IST
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Court orders Indore Mandal Tar Dak society to pay back money deducted from guarantor account
सांकेतिक तस्वीर

डिप्टी रजिस्ट्रार और सहकारी समितियों की अदालत ने इंदौर मंडल डाक तार कर्मचारी सोसायटी को आदेश दिया है कि वह एक बीएसएनएल कर्मी के खाते से काटे गए डेढ़ लाख रुपये वापस करे। बता दें कि बीएसएनएल कर्मी एक अन्य कर्मचारी द्वारा लिए गए लोन में गारंटर था।

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गारंटर गिरधारी लाल ने ने सोसायटी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सोसायटी न्याय के प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करती है और उसने बिना जानकारी दिए उसके खाते से रुपये काटना शुरू कर दिया।
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याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बीएसएनएल के एक कर्मचारी ने सोसायटी से 10 लाख रुपये का होम लोन लिया था। लेकिन, लोन लेने के कुछ समय बाद उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और लोन की किस्तें जमा करनी बंद कर दीं। अब चूंकि लोन का गारंटर याचिकाकर्ता था तो सोसायटी ने हर महीने 22 हजार रुपये उसके खाते से काटने शुरू कर दिए। 
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जब याचिकाकर्ता ने सोसायटी के अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया था उसने किस्तें चुकाना बंद कर दिया है। अब चूंकि वह गारंटर था तो इसलिए सोसायटी ने धनराशि उसके खाते से काटनी शुरू कर दी। 


दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सोसायटी को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता के 1.5 लाख रुपये वापस करे और लोन की राशि उसी व्यक्ति से वसूले जिसने लोन लिया था। 

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