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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Court granted bail to student on condition of staying away from social media for two months

अदालत ने सोशल मीडिया से दो महीने तक दूर रहने की शर्त पर मंजूर की छात्र की जमानत

Sat, 08 Aug 2020 06:02 PM IST
मुकेश कुमार झा पीटीआई, ग्वालियर
पीटीआई, ग्वालियर Published by: मुकेश कुमार झा Updated Sat, 08 Aug 2020 06:02 PM IST
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Court granted bail to student on condition of staying away from social media for two months
ग्वालियर खंड पीठ - फोटो : social media

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने एक मामले में 18 वर्षीय छात्र को अनोखी शर्त के साथ जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दी है। अदालत ने छात्र को दो माह तक सोशल मीडिया से दूर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने की शर्त पर जमानत दी है।

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न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकल पीठ ने यह निर्णय कृषि विज्ञान के छात्र हरेन्द्र त्यागी के जमानत के आवेदन को स्वीकार करते हुए दिया। अदालत ने छात्र को दो महीने तक सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखने और हर महीने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की रिपोर्ट थाने में देने को कहा है। अदालत ने शर्त रखी है कि छात्र यदि इसमें असफल रहता है तो उसकी जमानत निरस्त हो जाएगी।
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अदालत ने इस सप्ताह मंगलवार को यह निर्णय छात्र की प्री एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिया है। छात्र के वकील सुशांत तिवारी ने कहा कि भिंड जिले के रहने वाले त्यागी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। त्यागी के खिलाफ भादवि 323 (मारपीट) धारा 294 (अश्लील हरकतें, गाने), धारा 506 (आपराधिक धमकी) तथा अन्य सम्बद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
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तिवारी ने कहा कि उनका मुवक्किल 24 जून से कारावास में है तथा कोविड-19 महामारी के चुनौती पूर्ण समय को देखते हुए उसके मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति पाठक ने त्यागी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। इसके अलावा त्यागी को जमानत पर रिहा करने के लिये निचली अदालत में 50,000 रुपये के निजी मुचलके के साथ एक सॉल्वेंट जमानत देने का भी निर्देश दिया गया।

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