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सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को अदालत में चुनौती, शपथपत्र में गलत जानकारियां देने का आरोप
Fri, 31 Jul 2020 10:43 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 31 Jul 2020 10:43 PM IST
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ज्योतिरादित्य सिंधिया (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्यप्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन को कांग्रेस के ही एक विधायक ने चुनौती दी है। भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की है।
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सिंह ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि सिंधिया ने नामांकन में शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी थीं। उनके वकील संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा के लिए दाखिल अपने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी और तथ्यों को छिपाया।
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याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने अपने ऊपर भोपाल में पहले से दर्ज अपराधिक प्रकरण की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी। यह कानूनन गलत है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया का निर्वाचन रद्द होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
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