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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhindwara Sadhvi Reena Raghuvanshi, who withdrew money from Mahant's account, announced a reward of Rs 10,000

Chhindwara: महंत के खाते से पैसे निकालने वाली साध्वी रीना रघुवंशी पर इनाम घोषित, मामला 90 लाख की धोखाधड़ी का

Sun, 01 Sep 2024 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 01 Sep 2024 10:27 PM IST
सार

90 लाख की धोखाधड़ी की आरोपी साध्वी रीना रघुवंशी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दस हजार का इनाम घोषित किया है। आरोप है कि डेढ़ माह पहले धोखे से महंत के खाते से ये रकम रीना ने ट्रांसफर कर ली थी। 

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Chhindwara Sadhvi Reena Raghuvanshi, who withdrew money from Mahant's account, announced a reward of Rs 10,000
रीना रघुवंशी

विस्तार

लोनीबर्रा श्रीराम जानकी मंदिर कनकधाम के महंत और यज्ञ सम्राट रहे महंत स्व. कनक बिहारी दास महाराज के खाते से 90 लाख रुपए धोखाधड़ी कर निकालने के मामले में आरोपी बनी साध्वी रीना रघुवंशी पर आईजी अनिल कुशवाहा ने 10 हजार का इनाम घोषित किया है। दरअसल इस मामले में चौरई पुलिस द्वारा अब दो अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। एक तरफ जहां पुलिस ने साध्वी पर इनाम को घोषणा की है, वहीं यज्ञ समिति अनुशासन रघुवंशम समाज द्वारा भी 51 हजार का इनाम साध्वी रीना रघुवंशी पर घोषित किया गया है।
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बता दें कि चौरई पुलिस ने जांच के बाद बैंक खाते से रुपए निकालने वाली महिला समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गौरतलब हैं कि कनक बिहारी महाराज का सड़क हादसे में 17 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था। बम्हनीलाला निवासी और श्रीराम जानकी मंदिर के श्याम सिंह ने एसडीओपी को लिखित शिकायत की थी कि एसबीआई में महंत स्व. कनक बिहारी महाराज का खाता था। इसमें 90 लाख रुपए जमा थे, इसमें उनके उत्तराधिकारी को लेकर प्रकरण सिविल न्यायालय में भी चल रहा हैं। इस बीच रीना रघुवंशी निवासी कला चापानावर साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर खाते में अपना मोबाइल नम्बर पंजीकृत करा लिया था। रीना रघुवंशी ने नेट बैंकिंग के माध्यम से खाते में जमा राशि निकाल ली थी।
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उन्होंने शिकायत में यह भी बताया था कि महंत स्व. कनक बिहारी महाराज ने वसीयत की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हैं कि उनके ना रहने पर श्याम सिंह को उनका उत्तराधिकारी माना जाएगा। चांद के सेंट्रल बैंक ने भी इसी वसीयत के आधार पर चीजों का निपटारा किया था, लेकिन चौरई एसबीआई से उक्त वसीयत को न मानते हुए एक तरफा भुगतान कर दिया हैं। पुलिस ने जांच के बाद रीना रघुवंशी उर्फ साध्वी लक्ष्मीदास साध्वी के भाई हर्ष रघुवंशी एवं साध्वी के करीबी सागर निवासी मनीष उर्फ विराज सोनी के खिलाफ धारा 420, 406, 404, 403 के तहत मामला दर्ज किया था।
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आज तक एक भी आरोपी नहीं हुआ गिरफ्तार
रघुवंशी समाज द्वारा इस मामले की शिकायत किए डेढ़ माह से अधिक समय बीत गया है। लेकिन चौरई पुलिस द्वारा इस लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जबकि पुलिस द्वारा अब तक इस मामले में अन्य दो लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उन्हें आरोपी बनाया गया है। अब ये देखना होगा कि आईजी अनिल कुशवाह द्वारा 10 हजार का इनाम की घोषणा करने के बाद भी कब तक इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
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