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Chhindwara News: 2 लाख रुपये की कीमत का चाइनीज मांझा जब्त, पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ की कार्रवाई
Thu, 19 Dec 2024 05:14 PM IST
छिंदवाड़ा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2024 05:14 PM IST
सार
Chhindwara: कोतवाली पुलिस ने आज तीन जगह छापामार कार्रवाई करते हुए 2 लाख कीमत का चाइनीज मांझा जब्त किया है। टीआई उमेश गोलानी ने जानकारी देते बताया कि कलेक्टर ने छिंदवाड़ा जिले में चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था।
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छिंदवाड़ा पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कोतवाली पुलिस ने आज तीन जगह छापामार कार्रवाई करते हुए 2 लाख कीमत का चाइनीज मांझा जब्त किया है। टीआई उमेश गोलानी ने जानकारी देते बताया कि कलेक्टर ने छिंदवाड़ा जिले में चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था। बावजूद छिंदवाड़ा में अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन टीमों के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस ने गोली मालवी, धर्मेंद्र मालवी, प्रमोद मालवी, गोलू मालवी, तीनों के पास से छापामार कार्रवाई करते हुए 8 से 10 बंडल मांझा जबेत किया गया है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टीआई ने बताया कि प्रशासन के द्वारा रोक लगाने के बाद भी इन तीनों के द्वारा अवैध रूप से मांझे की बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने बंडल जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की है तथा अन्य पतंग विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वह इस तरह से चीनी मांझा का विक्रय न करे।
कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने पूरे जिले में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पशु-पक्षियों के साथ-साथ मानव जीवन पर नुकसान होने की संभवना बनी रहती है, जिसके कारण इसे बैन किया गया। जारी आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। आदेशानुसार में बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पशु-पक्षियों एवं मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोकनगर जिले की राजस्य सीमान्तर्गत चाइनीज मांझा (नायलॉन, चीनी कपास के साथ लेपित मांझा) के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उसका उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
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कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने पूरे जिले में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पशु-पक्षियों के साथ-साथ मानव जीवन पर नुकसान होने की संभवना बनी रहती है, जिसके कारण इसे बैन किया गया। जारी आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। आदेशानुसार में बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पशु-पक्षियों एवं मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोकनगर जिले की राजस्य सीमान्तर्गत चाइनीज मांझा (नायलॉन, चीनी कपास के साथ लेपित मांझा) के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उसका उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
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