फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chinese Manjha worth Rs 2 lakh seized by Police in chhindwara

Chhindwara News: 2 लाख रुपये की कीमत का चाइनीज मांझा जब्त, पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ की कार्रवाई

Thu, 19 Dec 2024 05:14 PM IST
छिंदवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो Updated Thu, 19 Dec 2024 05:14 PM IST
सार

Chhindwara: कोतवाली पुलिस ने आज तीन जगह छापामार कार्रवाई करते हुए 2 लाख कीमत का चाइनीज मांझा जब्त किया है। टीआई उमेश गोलानी ने जानकारी देते बताया कि कलेक्टर ने छिंदवाड़ा जिले में चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था।

विज्ञापन
Chinese Manjha worth Rs 2 lakh seized  by Police in chhindwara
छिंदवाड़ा पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोतवाली पुलिस ने आज तीन जगह छापामार कार्रवाई करते हुए 2 लाख कीमत का चाइनीज मांझा जब्त किया है। टीआई उमेश गोलानी ने जानकारी देते बताया कि कलेक्टर ने छिंदवाड़ा जिले में चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था। बावजूद छिंदवाड़ा में अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीन टीमों के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस ने गोली मालवी, धर्मेंद्र मालवी, प्रमोद मालवी, गोलू मालवी, तीनों के पास से छापामार कार्रवाई करते हुए 8 से 10 बंडल मांझा जबेत किया गया है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टीआई ने बताया कि प्रशासन के द्वारा रोक लगाने के बाद भी इन तीनों के द्वारा अवैध रूप से मांझे की बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने बंडल जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की है तथा अन्य पतंग विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वह इस तरह से चीनी मांझा का विक्रय न करे।
विज्ञापन

विज्ञापन

कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने पूरे जिले में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पशु-पक्षियों के साथ-साथ मानव जीवन पर नुकसान होने की संभवना बनी रहती है, जिसके कारण इसे बैन किया गया। जारी आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। आदेशानुसार में बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पशु-पक्षियों एवं मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोकनगर जिले की राजस्य सीमान्तर्गत चाइनीज मांझा (नायलॉन, चीनी कपास के साथ लेपित मांझा) के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उसका उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed