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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhindwara: Promotion of cheap liquor by putting loudspeaker in auto, police confiscated the vehicle and handed it over to the Excise Department

छिंदवाड़ा: ऑटो में लाउडस्पीकर लगाकर गली-गली कर रहा था सस्ती शराब का प्रचार, पुलिस ने वाहन जब्त कर आबकारी विभाग को सौंपा

Sat, 23 Apr 2022 06:54 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: दिनेश शर्मा Updated Sat, 23 Apr 2022 06:54 PM IST
सार

छिंदवाड़ा जिले में कई दिनों से शराब ठेकेदार द्वारा ऑटो से सस्ती शराब का खुलेआम विज्ञापन करवाया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाउडस्पीकर लगा ऑटो जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई आबकारी विभाग करेगा। 

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Chhindwara: Promotion of cheap liquor by putting loudspeaker in auto, police confiscated the vehicle and handed it over to the Excise Department
ऑटो से सस्ती शराब का प्रचार कर दुकानों पर बुलाया जा रहा था। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छिंदवाड़ा जिले के शराब बेचने के लिए ऑटो पर लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार करवाया जा रहा था। ऑटो से सस्ती शराब का प्रचार कर दुकानों पर बुलाया जा रहा था। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग को सौंपा है।
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जानकारी के अनुसार सौंसर, लोधीखेड़ा के साथ ही संतरांचल क्षेत्र में ऑटो में बैठा युवक लाउड स्पीकर में जोर-जोर से शराब कंपनी का नाम, मूल्य व स्कीम के बारे में बता रहा था। शहर की गलियों में यह ऑटो वाहन शराब ठेकेदार द्वारा चलवाया जा रहा था तथा शौकीनों के लिए स्कीम को लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। छिंदवाड़ा जिले भर में ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार शनिवार को सौंसर पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है। सौंसर टीआई रघुनाथ खातरकर ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए वाहन आबकारी विभाग के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह शराब के प्रचार प्रसार करने वाला वाहन लोधीखेड़ा शराब दुकान का था तथा नया ठेका लेने के बाद से वह लगातार शराब की नई स्कीम के साथ ही उसके मूल्य का प्रचार कर रहा था।
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आबकारी विभाग के अनुसार शराब का प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले शराब ठेकेदार पर आबकारी विभाग चेतावनी के साथ ही अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। सूत्रों की मानें तो शराब ठेकेदार को नियमों की जानकारी है, लेकिन आबकारी एक्ट में कोई बड़ी सजा व जुर्माना नहीं होने के कारण उसने इस नियम को तोड़ा है तथा लगातार प्रचार वाहन ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घुमाया जा रहा था।
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