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बच्ची पर कुत्तों के हमले का मामला: निगम ने बताया नियमानुसार ऑपरेशन के बाद कुत्तों को उसी क्षेत्र में छोड़ना पड़ता है, कोर्ट ने कहा- पेश करो आदेश

Tue, 11 Jan 2022 02:16 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 11 Jan 2022 02:16 PM IST
सार

प्रदेश की राजधानी भोपाल के बागसेवनियां इलाके में चार वर्षीय मासूम बच्ची पर कुत्तों के झुंड द्वारा हमला करने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें बच्ची के उपचार संबंधी जानकारी समेत उसकी आर्थिक मदद किए जाने की जानकारी दी गई। 

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Case of dog attack on girl: Corporation told that dogs have to be left in the same area after operation as per rules, court said- present order
Bhopal: बच्ची पर कुत्तों के हमले का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

प्रदेश की राजधानी भोपाल के बागसेवनियां इलाके में चार वर्षीय बच्ची पर कुत्तों के झुंड द्वारा हमला करने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें बच्ची के उपचार संबंधी जानकारी समेत उसकी आर्थिक मदद किए जाने की जानकारी दी गई। मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।
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बता दें कि दो जनवरी को चार वर्षीय बच्ची पर कुत्तों के हमले का वीडियो सामने आया था। हाईकोर्ट ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के निर्देश दिए थे। सोमवार को इसी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस पी कौरव की युगलपीठ को बताया गया कि बच्ची का इलाज करा दिया गया है और पीड़ित परिवार को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।
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युगलपीठ ने आवारा कुत्तों की रोकधाम तथा उनके हमलों से घायल व्यक्तियों के उपचार के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। युगलपीठ ने मुख्य सचिव सहित नगरीय प्रशासन व गृह विभाग के सचिव, कलेक्टर व निगमायुक्त को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार व नगर निगम की तरफ से उक्त जानकारी पेश की गई। इसके अलावा कोर्ट को बताया गया कि क्षेत्र के अलावा कुत्तों को पकड़ लिया गया है। युगलपीठ को बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा 2001 में बनाए गए नियम अनुसार पकड़े गए कुत्तों को ऑपरेशन करने के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ना पड़ता है। केरल में कुत्ते के हमले से हुए बच्चों की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। नगर निगम भोपाल की तरफ से अधिवक्ता अंशुमान सिंह उपस्थित हुए। 
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ये था वायरल वीडियो में
भोपाल के बागसेवनिया इलाके में दो जनवरी को पांच कुत्तों के झुंड ने एक बच्ची पर हमला कर दिया था। बच्ची ने दौड़कर खुद को बचाने का प्रयास किया, परंतु कुत्ते उसे नीचे गिराकर नोंचने लगे। एक युवक ने कुत्तों पर पत्थर से हमला कर बच्ची को बचाया। कुत्तों के हमले से बच्चे को हाथ, पैर, कमर सहित शरीर के अन्य स्थानों में चोट आई थी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और इसी के वीडियो फुटेज वायरल हो गए थे। इस पर मानवाधिकार आयोग ने भी जवाब मांगा था। 
 
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