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MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से, पांच दिन चलेगा, तीन नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ
Tue, 12 Nov 2024 06:25 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 12 Nov 2024 06:25 PM IST
सार
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। पांच दिवसीय सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी।
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मध्य प्रदेश विधानसभा
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस वर्ष पांच दिन का होगा, जो 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान तीन नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और राज्य सरकार का अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर मंजूरी हासिल की जाएगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से नवनिर्वाचित विधायक कमलेश शाह और 23 नवंबर को बुधनी और विजयपुर उपचुनावों के परिणामस्वरूप निर्वाचित विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी। राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसके लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार तीन से चार महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन में पेश किए जाने की संभावना है।
विधानसभा में गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों के लिए 20 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है। अशासकीय विधेयकों के प्रस्तावों को 20 नवंबर तक और अशासकीय संकल्पों की सूचना 5 दिसंबर तक सचिवालय को दी जा सकेगी। स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, नियम 267 क के तहत सूचनाएं, और अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं 10 दिसंबर से कार्यदिवस में विधानसभा सचिवालय में दी जा सकेंगी, जिन पर विधानसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। वहीं, विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को सूचित किया है कि वे विधानसभा से संबंधित किसी भी सूचना को अब विधानसभा अध्यक्ष के बजाय प्रमुख सचिव को संबोधित कर प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा के नियम 236 के तहत विधायकों को इस प्रक्रिया से अवगत कराया गया है।
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विधानसभा में गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों के लिए 20 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है। अशासकीय विधेयकों के प्रस्तावों को 20 नवंबर तक और अशासकीय संकल्पों की सूचना 5 दिसंबर तक सचिवालय को दी जा सकेगी। स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, नियम 267 क के तहत सूचनाएं, और अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचनाएं 10 दिसंबर से कार्यदिवस में विधानसभा सचिवालय में दी जा सकेंगी, जिन पर विधानसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। वहीं, विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को सूचित किया है कि वे विधानसभा से संबंधित किसी भी सूचना को अब विधानसभा अध्यक्ष के बजाय प्रमुख सचिव को संबोधित कर प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा के नियम 236 के तहत विधायकों को इस प्रक्रिया से अवगत कराया गया है।
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