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MP News: मध्य प्रदेश में ट्रांसफर बैन हटेगा 1 मई से! नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी
Sat, 19 Apr 2025 07:51 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 19 Apr 2025 07:51 AM IST
सार
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार आगामी 1 मई से तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी में है। इसके साथ ही नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 भी लागू किए जाने की संभावना है, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।
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वल्लभ भवन, भोपाल
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 1 मई से ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध हटा सकती है और इसके साथ ही नई तबादला नीति भी लागू हो जाएगी। लंबे समय से अटकी इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट से इसी महीने इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई तबादला नीति के तहत मई और जून का माह तबादलों के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार ने जनवरी में कुछ शर्तों के साथ उच्च प्राथमिकता वाले कर्मचारियों को तबादले का अवसर दिया था, लेकिन इसके दायरे में बहुत कम कर्मचारी ही आ सकें। तब से ही कर्मचारी संगठनों द्वारा व्यापक तबादला प्रक्रिया की मांग की जा रही थी, जिस पर अब अमल होता दिख रहा है।
ट्रांसफर नीति के अनुसार मंत्रियों को उनके अधीन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार सौंपा जा सकता है। जिले की सीमा के भीतर होने वाले ट्रांसफर संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना हो, तो वह विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर आधारित होगा। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो किसी एक स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी अन्य जिले में भी भेजा जा सकता है। किसी भी विभाग में एक बार में कुल कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे।
बता दें मध्य प्रदेश में तीन साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी 2021-22 लागू की गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति 2025 तैयार कर ली है, जिसे कैबिनेट की अनुमति के बाद लागू करने की तैयारी है।
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ट्रांसफर नीति के अनुसार मंत्रियों को उनके अधीन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण का अधिकार सौंपा जा सकता है। जिले की सीमा के भीतर होने वाले ट्रांसफर संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना हो, तो वह विभागीय मंत्री की अनुशंसा पर आधारित होगा। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो किसी एक स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी अन्य जिले में भी भेजा जा सकता है। किसी भी विभाग में एक बार में कुल कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे।
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बता दें मध्य प्रदेश में तीन साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी 2021-22 लागू की गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति 2025 तैयार कर ली है, जिसे कैबिनेट की अनुमति के बाद लागू करने की तैयारी है।
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