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MP News: भोपाल में प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने वाले दो कर्मचारियों की सेवा समाप्त, मरीज की हो गई थी मौत
Fri, 15 Mar 2024 11:08 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 15 Mar 2024 11:08 PM IST
सार
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि इस प्रकरण में नर्सिंग ऑफिसर्स की संयुक्त लापरवाही पाई गई है। दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है।
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भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने और प्रसूता की मौत होने पर दो नर्सिंग ऑफिसर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जांच में नर्सिंग ऑफिसर पूजा परिहार एवं अफसाना बानो को दोषी पाया गया था। दोषियों पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर भोपाल द्वारा सेवा समाप्ति अनुशंसा की गई थी।
जानकारी के अनुसार बकानिया निवासी 24 वर्षीय आशा नागर 15 अगस्त 2023 को प्रसव के लिए सिविल अस्पताल बैरागढ़ में भर्ती हुई थी। 18 अगस्त को प्रसूति के उपरांत पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण प्रसूता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कारणों की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा जांच दल गठित किया गया था। जांच दल की रिपोर्ट एवं अभिमत के आधार पर पूजा परिहार और अफसाना बानो को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत निलंबित किया गया था। संबंधितों द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने पर विभागीय जांच की गई थी। विभागीय जांच में दोनों कर्मचारियों को कर्तव्यों में लापरवाही का दोषी पाया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि इस प्रकरण में नर्सिंग ऑफिसर्स की संयुक्त लापरवाही पाई गई है। दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। इस प्रकरण में एक चिकित्सक को स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा निलंबित किया गया था, जिसकी विभागीय जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डॉ. तिवारी ने कहा कि विभाग द्वारा मातृ मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण का ऑडिट करवाया जाता है, जिससे प्रसूति के दौरान मौत के कारणों की पहचान कर उनमें सुधार लाया जा सके।
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जानकारी के अनुसार बकानिया निवासी 24 वर्षीय आशा नागर 15 अगस्त 2023 को प्रसव के लिए सिविल अस्पताल बैरागढ़ में भर्ती हुई थी। 18 अगस्त को प्रसूति के उपरांत पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण प्रसूता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कारणों की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल द्वारा जांच दल गठित किया गया था। जांच दल की रिपोर्ट एवं अभिमत के आधार पर पूजा परिहार और अफसाना बानो को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम 1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत निलंबित किया गया था। संबंधितों द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने पर विभागीय जांच की गई थी। विभागीय जांच में दोनों कर्मचारियों को कर्तव्यों में लापरवाही का दोषी पाया गया।
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि इस प्रकरण में नर्सिंग ऑफिसर्स की संयुक्त लापरवाही पाई गई है। दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। इस प्रकरण में एक चिकित्सक को स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा निलंबित किया गया था, जिसकी विभागीय जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डॉ. तिवारी ने कहा कि विभाग द्वारा मातृ मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण का ऑडिट करवाया जाता है, जिससे प्रसूति के दौरान मौत के कारणों की पहचान कर उनमें सुधार लाया जा सके।
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