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MP News: भू-माफिया रमाकांत विजयवर्गीय को मनी लॉड्रिंग केस में पांच साल की सजा और एक लाख का जुर्माना
Thu, 22 Dec 2022 06:01 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 22 Dec 2022 06:01 PM IST
सार
रमाकांत विजयवर्गीय ने फर्जी कागज दिखाकर 250 लोगों से 16 करोड़ रुपये की ठगी की थी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। विजयवर्गीय अभी भोपाल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
राजधानी भोपाल में भू-माफिया रमाकांत विजयवर्गीय को मनी लॉन्डरिंग केस में पांच साल की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा हुई है। पांच साल की सजा का प्रवर्तन निदेशालय का मध्यप्रदेश में यह पहला मामला बताया जा रहा है।
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भोपाल के एडीजे डॉ. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने रमाकांत विजयवर्गीय को सजा सुनाई। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2011 में विजयवर्गीय के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में कोहेफिजा पुलिस ने जून 2010 में एमएम परिवार की शिकायत पर डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रावइेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। विजयर्गीय ने फर्जी कागज दिखाकर करीब 250 लोगों से 16 करोड़ रुपए ठग लिए थे। इस मामले में बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया था। विजयवर्गीय अभी भोपाल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
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