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MP News: डीजीपी को की शिकायत का 30 दिन में निराकरण नहीं हुआ तो रेंज आईजी-एसपी होंगे जिम्मेदार
Sat, 31 Aug 2024 11:09 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 31 Aug 2024 11:09 PM IST
सार
डीजीपी के निर्देश है कि अब फरियादी को जांच अधिकारी थाने भी नहीं बुला सकेगा। जांच के दौरान आईओ को व्यवहार भी शिष्टाचार पूर्ण होने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है।
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मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को की गई शिकायत का निराकरण करने का समय तय कर दिया गया है। 30 दिन में शिकायत का निराकरण नहीं होने पर रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। डीजीपी को आने वाली शिकायतों को लेकर जिम्मेदारी तय की गई है। डीजीपी के पास आने वाली शिकायतों को एडीजी डीसी सागर को भेजा जाएगा। यहां से यह शिकायतों को संबंधित जिले के वरिष्ठ अधिकारी आईजी या कमिश्नर को भेजा जाएगा। जिनको 30 दिन में शिकायतों का निराकरण करना होगा।
डीजीपी के निर्देश है कि अब फरियादी को जांच अधिकारी थाने भी नहीं बुला सकेगा। जांच के दौरान आईओ को व्यवहार भी शिष्टाचार पूर्ण होने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता के पास जाकर बयान लेना होगा और वीडियोग्राफी करनी होगी, थाने में शिकायतकर्ता को नहीं बुलाया जा सकेगा।
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डीजीपी के निर्देश है कि अब फरियादी को जांच अधिकारी थाने भी नहीं बुला सकेगा। जांच के दौरान आईओ को व्यवहार भी शिष्टाचार पूर्ण होने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता के पास जाकर बयान लेना होगा और वीडियोग्राफी करनी होगी, थाने में शिकायतकर्ता को नहीं बुलाया जा सकेगा।
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