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MP News: भोपाल में डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की गाइडलाइन जारी, बिना अनुमति उपयोग पर जब्त करने के आदेश
Thu, 23 Jan 2025 11:23 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 23 Jan 2025 11:23 PM IST
सार
कलेक्टर की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिर्फ किसी सार्वजनिक आपात स्थिति में ही छूट रहेगी।
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लाउडस्पीकर।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
भोपाल कलेक्टर ने लाउड स्पीकर और डीजे के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी की है। निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लाउडस्पीकर और डीजे के शहर में उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिर्फ किसी सार्वजनिक आपात स्थिति में ही छूट रहेगी। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीजे संचालक, होटल, रेस्टोरेंट, और बार को डीजे यूनिट के संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। किसी भी डीजे. यूनिट पर केवल एक ध्वनि प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा, जो निर्धारित ध्वनि मापदंडों के अनुसार हो।
साथ ही, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या पुलिस उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति केवल दो घंटे तक की अवधि के लिए दी जाएगी और अनुमति पत्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण मानकों का उल्लेख किया जाएगा। आदेश में यह भी बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा निर्देशों के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम 2000 तथा मध्यप्रदेश ध्यनि प्रदूषण एक्ट, 1985 का पालन करना अनिवार्य होगा।
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साथ ही कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश ध्यनि प्रदूषण एक्ट 1985 की धारा 15 और 16 के तहत जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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कलेक्टर की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिर्फ किसी सार्वजनिक आपात स्थिति में ही छूट रहेगी। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीजे संचालक, होटल, रेस्टोरेंट, और बार को डीजे यूनिट के संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। किसी भी डीजे. यूनिट पर केवल एक ध्वनि प्रणाली का उपयोग किया जा सकेगा, जो निर्धारित ध्वनि मापदंडों के अनुसार हो।
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साथ ही, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या पुलिस उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति केवल दो घंटे तक की अवधि के लिए दी जाएगी और अनुमति पत्र में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण मानकों का उल्लेख किया जाएगा। आदेश में यह भी बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा निर्देशों के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम 2000 तथा मध्यप्रदेश ध्यनि प्रदूषण एक्ट, 1985 का पालन करना अनिवार्य होगा।
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साथ ही कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश ध्यनि प्रदूषण एक्ट 1985 की धारा 15 और 16 के तहत जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
