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MP News: व्यापमं की पीएमटी परीक्षा में मुन्ना भाई को बैठा पास करने वाले पूर्व बीएमओ डॉ. पल्लव को 7 साल की कैद
Wed, 01 Feb 2023 12:01 AM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 01 Feb 2023 12:01 AM IST
सार
एसटीएफ कार्यालय भोपाल की तरफ से बताया कि व्यापमं फर्जीवाड़े में डॉक्टर पल्लव अमृतफले के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पल्लव अमृतफले ने व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी की 2009 में अपने स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा उत्तीण करना एवं श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिशन लेकर एमबीबीएस की डिग्री पास करना पाया गया।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
व्यापमं की पीएमटी परीक्षा अपनी जगह मुन्ना भाई को बैठा कर पास होने वाली बैतूल जिले के मुलताई के पूर्व बीएमओ डॉ. पल्लव अमृतफले को विशेष सीबीआई कोर्ट ने 7 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
एसटीएफ कार्यालय भोपाल की तरफ से बताया कि व्यापमं फर्जीवाड़े में डॉक्टर पल्लव अमृतफले के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पल्लव अमृतफले ने व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी की 2009 में अपने स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा उत्तीण करना एवं श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिशन लेकर एमबीबीएस की डिग्री पास करना पाया गया। एसटीएफ ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया था। कोर्ट ने गवाहों और साक्षयों के आधार पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने डॉ. पल्लव को सात साल की जेल और 10 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है। एसटीएफ की तरफ से पैरवा लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्तव द्वारा की गई।
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एसटीएफ कार्यालय भोपाल की तरफ से बताया कि व्यापमं फर्जीवाड़े में डॉक्टर पल्लव अमृतफले के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पल्लव अमृतफले ने व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी की 2009 में अपने स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा उत्तीण करना एवं श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमिशन लेकर एमबीबीएस की डिग्री पास करना पाया गया। एसटीएफ ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया था। कोर्ट ने गवाहों और साक्षयों के आधार पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने डॉ. पल्लव को सात साल की जेल और 10 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है। एसटीएफ की तरफ से पैरवा लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्तव द्वारा की गई।
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