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MP News: शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो बैतूल थाना प्रभारी निलंबित, डीजीपी ने जनसुनवाई में दिए आदेश
Tue, 02 Sep 2025 11:17 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 02 Sep 2025 11:17 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैतूल जिले के एक थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। सात महीने तक शिकायत पर अपराध दर्ज न करने की लापरवाही सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। मामला एक महिला की धोखाधड़ी संबंधी शिकायत से जुड़ा है, जिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई थी।
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डीजीपी कैलाश मकवाना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बैतूल जिले के थाना प्रभारी पर बड़ी कार्रवाई की है। जनसुनवाई में आई शिकायत पर सात माह तक अपराध दर्ज न करने की गंभीर लापरवाही सामने आने पर थाना गंज के तत्कालीन प्रभारी एवं वर्तमान में थाना बोरदेही प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल, बैतूल निवासी कविता पाल (पंवार) ने पुलिस मुख्यालय भोपाल की जनसुनवाई में शिकायत की थी कि एक कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए 5 फरवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक बैतूल को जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।
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7 माह तक अपराध दर्ज नहीं
2 सितंबर 2025 को जब शिकायतकर्ता फिर से जनसुनवाई में पहुंचीं, तो उन्होंने बताया कि अब तक उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है। जांच में सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत को “संतुष्ट” बताकर 13 मार्च 2025 को बंद कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि अपराध दर्ज किया जाना जरूरी था। पुलिस मुख्यालय स्तर की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि करीब 7 माह बाद भी अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया।
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थाना प्रभारी के निलंबन के आदेश
इस पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्राई की। इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि इस गंभीर लापरवाही के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमरे को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय रक्षित केन्द्र बैतूल रहेगा। बिना अनुमति वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
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7 माह तक अपराध दर्ज नहीं
2 सितंबर 2025 को जब शिकायतकर्ता फिर से जनसुनवाई में पहुंचीं, तो उन्होंने बताया कि अब तक उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है। जांच में सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत को “संतुष्ट” बताकर 13 मार्च 2025 को बंद कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि अपराध दर्ज किया जाना जरूरी था। पुलिस मुख्यालय स्तर की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि करीब 7 माह बाद भी अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया।
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थाना प्रभारी के निलंबन के आदेश
इस पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्राई की। इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि इस गंभीर लापरवाही के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद कुमरे को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय रक्षित केन्द्र बैतूल रहेगा। बिना अनुमति वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
