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मध्यप्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन: शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 20 लोगों को ही अनुमति

Tue, 23 Mar 2021 12:16 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Tanuja Yadav Updated Tue, 23 Mar 2021 12:16 PM IST
सार

  • मध्यप्रदेश में सोमवार को कोरोना के 1,348 नए मामले आए सामने
  • त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
  • जिन जिलों में 20 से ज्यादा मामले, वहां सीमित संख्या में मनेंगे त्योहार

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madhya pradesh government new corona guidelines only 20 people allowed in marriages
मध्यप्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ चढ़ रहा है और भारतीय त्योहार भी दस्तक देने वाले हैं। मध्यप्रदेश में सोमवार को 1,348 नए मामले सामने आए, वहीं राजधानी भोपाल में 362 नए मामले आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने त्योहारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 

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इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रदेश के जिन जिलों में हर दिन 20 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहां होली सहित सभी त्योहार सीमित संख्या में मनाए जाएंगे। सरकार ने राज्य के लोगों के लिए नया नारा दिया है, जो है - मेरी होली, मेरे घर। इन नई गाइडलाइंस के तहत जुलूस, गेर, करीला मेला सहित अन्य भीड़ के आयोजन नहीं होंगे। 
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इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में 20 लोग से ज्यादा नहीं जुटेंगे। इसके अलावा मंगलवार से सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक पूरे राज्य में सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान सभी लोगों को दो मिनट के लिए रोका जाएगा। इससे आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंडवॉश और सैनिटाइजिंग के लिए जागरुक किया जाएगा। 
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सायरन बजते ही प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी रोको-टोको अभियान चलाएंगे। भोपाल में आईटीएमएस कंट्रोल रूम से 22 जगह सायरन बजाया जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, सागर, रतलाम, बैतूल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस लागू रहेंगी। 


मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वो राज्य के 11 जिलों में लागू होंगी। इन गाइडलाइन में ये चार बड़े बिंदू सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं..

  • जहां 20 से कम मामले, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट समिति प्रतिबंध का फैसला खुद करेगी
  • महाराष्ट्र से वस्तुओं और सेवाओं का परिवहन जारी रहेगा, बाकी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे
  • जीवन शक्ति योजना के तहत वहां मास्क बांटा जाएगा, जहां लोगों पर जुर्माना लगा है
  • रोको-टोको अभियान में सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, धर्मगुरुओं, मीडिया को जोड़ा जाएगा
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