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MP News: मप्र के पूर्व जेल महानिदेशक संजय चौधरी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज, सास को भी बनाया आरोपी
Sat, 14 Jan 2023 10:32 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 14 Jan 2023 10:32 PM IST
सार
जेल विभाग के महानिदेशक रहे संजय चौधरी और उनकी सास पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है। मामला जांच में लिया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्यप्रदेश में लोकायु्क्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल विभाग के महानिदेशक रहे संजय चौधरी और उनकी सास पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जानकारी के अनुसार इंदौर के रहने वाले शिकायतकर्ता ने जेल विभाग के तत्कालीन महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त संजय चौधरी के खिलाफ विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में शिकायत की थी। साथ ही शिकायत के साथ उनकी संपत्ति का ब्योरा भी सौंपा था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि संपत्तियों का जो ब्योरा दिया गया है उनमें मुख्य रूप से संजय चौधरी की सास के नाम से संपत्ति लिया जाना बताया गया है या उनकी सास द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से उस संपत्ति को लिया जाना दर्शाया गया है। सबसे ज्यादा संपत्तियां इंदौर में ली गई हैं।
शिकायत में बताया गया है कि इंदौर में एक प्लॉट, दो मकान तथा एक फ्लैट है। ग्वालियर में भी बेशकीमती प्लॉट है। भोपाल और पुणे में कई मकान भूखंड और फ्लैट भी उनके हैं। शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि इन सभी संपत्तियों में संजय चौधरी का सीधे नाम नहीं है, पर उनके नजदीकी रिश्तेदारों के नाम हैं। बेनामी निवेश संजय चौधरी का ही है। शिकायतकर्ता ने इंदौर में दो साझेदारी वाली फर्म का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि इन फर्मों में सीधे तौर पर संजय चौधरी का नाम नहीं है, लेकिन वे भी उन्हीं से संबंधित हैं।
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शिकायत मिलने के बाद विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर ने मामले की जांच की। शिकायत में बताई गई संपत्तियों में किस प्रकार से किसका निवेश है, इसकी बारीकी से जांच के लिए संजय चौधरी एवं उनकी सास प्रेमलता पंचोली के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है।
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जानकारी के अनुसार इंदौर के रहने वाले शिकायतकर्ता ने जेल विभाग के तत्कालीन महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त संजय चौधरी के खिलाफ विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में शिकायत की थी। साथ ही शिकायत के साथ उनकी संपत्ति का ब्योरा भी सौंपा था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि संपत्तियों का जो ब्योरा दिया गया है उनमें मुख्य रूप से संजय चौधरी की सास के नाम से संपत्ति लिया जाना बताया गया है या उनकी सास द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से उस संपत्ति को लिया जाना दर्शाया गया है। सबसे ज्यादा संपत्तियां इंदौर में ली गई हैं।
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शिकायत में बताया गया है कि इंदौर में एक प्लॉट, दो मकान तथा एक फ्लैट है। ग्वालियर में भी बेशकीमती प्लॉट है। भोपाल और पुणे में कई मकान भूखंड और फ्लैट भी उनके हैं। शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि इन सभी संपत्तियों में संजय चौधरी का सीधे नाम नहीं है, पर उनके नजदीकी रिश्तेदारों के नाम हैं। बेनामी निवेश संजय चौधरी का ही है। शिकायतकर्ता ने इंदौर में दो साझेदारी वाली फर्म का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि इन फर्मों में सीधे तौर पर संजय चौधरी का नाम नहीं है, लेकिन वे भी उन्हीं से संबंधित हैं।
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शिकायत मिलने के बाद विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर ने मामले की जांच की। शिकायत में बताई गई संपत्तियों में किस प्रकार से किसका निवेश है, इसकी बारीकी से जांच के लिए संजय चौधरी एवं उनकी सास प्रेमलता पंचोली के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है।
