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Bhopal News: भोपाल में डॉग लवर्स पर 3-3 हजार का जुर्माना, कुत्ता पकड़ने वाली टीम के साथ की थी गाली गलौज
Mon, 29 Jan 2024 09:16 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 29 Jan 2024 09:16 PM IST
सार
भोपाल में डॉग लवर्स पर नगर निगम की कार्रवाई के बाद कोर्ट भी सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने तीन-तीन हजार का जुर्माना लगाया है। डॉग लवर्स को लापरवाही एवं गाली गलौज के लिए जुर्माना लगाया है।
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Dog
- फोटो : Istock
विस्तार
भोपाल में कुत्तों के काटने की घटना के बाद नगर निगम ने कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई तेज कर दी है। उनको पकड़ कर नसबंदी की जा रही है। इस बीच नगर निगम की कार्रवाई के विरोध के शहर में कई जगह मामले सामने आए। इनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
सोमवार को इन मामलों की सुनवाई में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता श्रीवास्तव ने तीन डॉग लवर्स पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने डॉग लवर्स श्वेता, अंकित एवं बिंदु को 294 एवं 289 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
बता दें शाहपुरा के लक्ष्मी परिसर निवासी श्वेता मिश्रा एवं अंकित मिश्रा के पालतू कुत्ते ने 25 दिसंबर 2023 को किरण शिवहरे, 26 दिसंबर को सोनू अहिरवार एवं 27 दिसंबर को संतोष यदुवंशी को काट लिया। जब कॉलोनी के लोगों ने 31 दिसंबर को कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम को बुलाया तो श्वेता, अंकित एवं बिंदू कुत्ते पकड़ने वाली टीम के साथ गाली गलौज करने लगे। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने शाहपुरा थाने में दर्ज कराई। इस मामले में कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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सोमवार को इन मामलों की सुनवाई में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता श्रीवास्तव ने तीन डॉग लवर्स पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने डॉग लवर्स श्वेता, अंकित एवं बिंदु को 294 एवं 289 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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बता दें शाहपुरा के लक्ष्मी परिसर निवासी श्वेता मिश्रा एवं अंकित मिश्रा के पालतू कुत्ते ने 25 दिसंबर 2023 को किरण शिवहरे, 26 दिसंबर को सोनू अहिरवार एवं 27 दिसंबर को संतोष यदुवंशी को काट लिया। जब कॉलोनी के लोगों ने 31 दिसंबर को कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम को बुलाया तो श्वेता, अंकित एवं बिंदू कुत्ते पकड़ने वाली टीम के साथ गाली गलौज करने लगे। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने शाहपुरा थाने में दर्ज कराई। इस मामले में कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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