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Bhopal News: हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, पत्नी के पैर बांधकर लगा दी थी आग

Fri, 20 Jun 2025 02:38 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Fri, 20 Jun 2025 02:38 PM IST
सार

घटना 12 मार्च 2023 की है, जब आरोपी ने पत्नी प्रियंका के पैरों को कपड़े से बांधकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। मृतका ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले दिए बयान में घटना की पुष्टि की।

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Bhopal News: Court sentences husband guilty of murdering wife to life imprisonment
अपर सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रायसेन जिले के देहगांव में पेट्रोल डालकर पत्नी को जलाकर मारने के मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने थाना देवनगर के इस केस में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मिथुन मालवीय पुत्र मोतीलाल मालवीय उम्र 29 साल निवासी ग्राम श्यामखेड़ी थाना बैरसिया जिला भोपाल को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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उक्त प्रकरण में शासन की ओर पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि फरियादी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 12 मार्च 23 को वह और उसकी मां सोमती बाई, छोटी बहन आरती और पूनम गांव के बापोडिया बंजारा के खेत में दोपहर 2 बजे चना काटने मजदूरी से गए थे। उस समय उसकी बहन प्रियंका दालान में सो रही थी और पास में उसके जीजा मिथुन बैठे थे। करीबन दोपहर ढाई बजे मेरी बड़ी दीदी का लड़का अंकित उम्र 05 साल चिल्लाया कि मौसा जी ने मौसी को आग लगा दी। जैसे ही अंकित की आवाज सुनी तो वे सभी दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि उसकी दीदी प्रियंका बुरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई थी। उसके दोनों पैर कपडे़ से बंधे थे। तत्काल उन लोगों ने आग बुझाई और अस्पताल लेकर पहुंचे।
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पीड़िता ने मरने से पहले बताई घटना
पीड़िता प्रियंका ने मरने से पहले बताया कि मैं सो रही थी। उसी समय उसके पति मिथुन ने दोनों पैर कपड़े से बांध दिए और पेट्रोल उसके शरीर पर डालकर जान से मारने की नीयत से गैस लाइटर से आग लगा दी और भाग गया। 

अक्सर होता था झगड़ा
आरोपी पति मिथुन मालवीय पत्नी प्रियंका मालवीय से अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना देवनगर में दर्ज कराई गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायालय बेगमगंज ने अभियोजन साक्षियों के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मिथुन मालवीय को उक्त सजा से दंडित किया।

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