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Bhopal News: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत हितग्राही को कनेक्शन नहीं दिया, गैस एजेंसी पर एफआईआर दर्ज

Thu, 13 Jul 2023 08:29 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Thu, 13 Jul 2023 08:29 PM IST
सार

जांच में सामने आया कि जांच में एजेंसी संचालकों द्वारा एजेंसी के कार्यालय एवं गोदाम में स्टॉक भाव बोर्ड नहीं लगाया जा रहा था। एजेंसी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर की होम डिलेवरी नहीं कर रही थी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल कर रही थी।

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Bhopal News: Beneficiary not given connection under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, FIR lodged against gas agen
गैस सिलेंडर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भोपाल के पिपलानी इंद्रपुरी सी-सेक्टर में एचपीसीएल की मेसर्स फिनिक्स डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा.लि गैस वितरक एजेंसी की जांच में अनेक अनियमितता सामने आई है। इसके बाद खाद्य विभाग ने पिपलानी थाने में  एजेंसी के प्रबंधक अजय कार्की तथा गोदाम प्रभारी अरविंद अवस्थी पर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग के अमले ने एजेंसी का करीब तीन लाख का सामान जब्त कर निराकरण के लिए कलेक्टर न्यायालय में भी प्रकरण दर्ज किया है। 
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जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया कि जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हुमा हुजूर, पुष्पराज पाटिल एवं मयंक द्विवेदी के संयुक्त दल द्वारा मेसर्स फिनिक्स डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रा.लि. एचपीसीएल इन्द्रपुरी सी-सेक्टर भोपाल की जांच की गई। इसमें कई अनियमितता पाई गई है। 
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जांच में सामने आया कि जांच में एजेंसी संचालकों द्वारा एजेंसी के कार्यालय एवं गोदाम में स्टॉक भाव बोर्ड नहीं लगाया जा रहा था। एजेंसी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर की होम डिलेवरी नहीं कर रही थी और निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल कर रही थी। गोदाम पर सिलेंडर देने के बावजूद होम डिलेवरी रिवेट नहीं दिया जा रहा था। अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर अनाधिकृत रूप से बेचा जा रहा था। गैस एजेंसी के परिसर एवं गोदाम में विस्फोटक लाइसेंस की तय सीमा से अधिक एलपीजी गैस का अनाधिकृत रूप से भंडारण करना,   गैस एजेंसी के गोदाम में अन्य बीपीएलसीएल, आईओसीएल कम्पनी के गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण करना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन संबंधित हितग्राही को प्रदान नहीं कर लाभ से वचित करना, गैस एजेंसी द्वारा सुरक्षा जांच के नाम पर बिना सुरक्षा जांच किये अवैध राशि वसूली करना पाया गया है।
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