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Bhopal News: भोपाल में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध,कलेक्टर ने हमीदिया पहुंचकर घायलों के हालात की ली जानकारी
Thu, 23 Oct 2025 11:38 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Thu, 23 Oct 2025 11:38 PM IST
सार
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल जिले में कार्बाइड गन और अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही कलेक्टर स्वयं हमीदिया अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती कार्बाइड गन से झुलसे और आंखों की चोट से पीड़ित लोगों से मुलाकात की।
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हमीदिया अस्पताल पहुंचे भोपाल कलेक्टर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
त्योहारों के बीच शहर में कार्बाइड गन से हो रहे हादसों ने प्रशासन को सख्त कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल जिले में कार्बाइड गन और अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही कलेक्टर स्वयं हमीदिया अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती कार्बाइड गन से झुलसे और आंखों की चोट से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और घायलों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
कलेक्टर बोले- अब ऐसी घटना दोबारा न हो
हमीदिया अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि इन घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान लोगों की आंखों को हुआ है। यह बेहद गंभीर स्थिति है। अब ऐसी गन या अवैध पटाखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि किसी और परिवार को ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े।
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तत्काल प्रभाव से लागू प्रतिबंध
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था अब लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर कार्बाइड गन या उच्च ध्वनि वाले पटाखे नहीं बना सकेगा, बेच सकेगा या प्रदर्शित कर सकेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौशलेंद्र विक्रम सिंह पीड़ितों को रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से 5000 प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता मौके पर ही उपलब्ध कराई।
186 लोग घायल, 15 का सर्जिकल इलाज, 10 गंभीर प्रकरण
दीपावली के दौरान कार्बाइड गन से झुलसने और आंखों में चोट लगने के 186 मामले भोपाल और आसपास के अस्पतालों में दर्ज हुए। इनमें से 15 लोगों की सर्जरी की गई है, जबकि 10 मरीजों की आंखों को गंभीर क्षति पहुंची है, जिनका इलाज जारी है। कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को घायलों के इलाज में कोई लापरवाही न बरतने और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कार्बाइड गन और अवैध पटाखों पर सख्त रोक
प्रशासन ने दीपावली से पहले ही जिले में प्रतिबंधित पटाखों और कार्बाइड गन की बिक्री पर निगरानी के निर्देश दिए थे। अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में गठित दलों ने आनंद नगर, निशातपुरा, छोला और बैरसिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में 55 कार्बाइड गन जब्त की हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि इस प्रकार की सामग्री बेचने या उपयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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कलेक्टर बोले- अब ऐसी घटना दोबारा न हो
हमीदिया अस्पताल में पीड़ितों से मुलाकात के दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि इन घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान लोगों की आंखों को हुआ है। यह बेहद गंभीर स्थिति है। अब ऐसी गन या अवैध पटाखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ताकि किसी और परिवार को ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े।
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तत्काल प्रभाव से लागू प्रतिबंध
कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था अब लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर कार्बाइड गन या उच्च ध्वनि वाले पटाखे नहीं बना सकेगा, बेच सकेगा या प्रदर्शित कर सकेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौशलेंद्र विक्रम सिंह पीड़ितों को रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से 5000 प्रति व्यक्ति की आर्थिक सहायता मौके पर ही उपलब्ध कराई।
186 लोग घायल, 15 का सर्जिकल इलाज, 10 गंभीर प्रकरण
दीपावली के दौरान कार्बाइड गन से झुलसने और आंखों में चोट लगने के 186 मामले भोपाल और आसपास के अस्पतालों में दर्ज हुए। इनमें से 15 लोगों की सर्जरी की गई है, जबकि 10 मरीजों की आंखों को गंभीर क्षति पहुंची है, जिनका इलाज जारी है। कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को घायलों के इलाज में कोई लापरवाही न बरतने और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कार्बाइड गन और अवैध पटाखों पर सख्त रोक
प्रशासन ने दीपावली से पहले ही जिले में प्रतिबंधित पटाखों और कार्बाइड गन की बिक्री पर निगरानी के निर्देश दिए थे। अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में गठित दलों ने आनंद नगर, निशातपुरा, छोला और बैरसिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में 55 कार्बाइड गन जब्त की हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि इस प्रकार की सामग्री बेचने या उपयोग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
