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Bhopal: राजधानी में 30 जून तक बोरिंग करने पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अवमानना करने पर होगी जेल

Sun, 23 Apr 2023 09:05 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sun, 23 Apr 2023 09:05 AM IST
सार

जल संकट को देखते हुए अशासकीय और निजी नलकूप/बोरिंग करने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। शासकीय योजनाओं के तहत नलकूप उत्खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

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Ban on boring in bhopal till June 30, collector issued order, will be jailed for contempt
राजधानी में बोरिंग पर लगी रोक - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भोपाल में गिरते भूजल स्तर और जल संकट को देखते हुए अशासकीय और निजी नलकूप/बोरिंग करने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को आदेश जारी किए। 
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भोपाल जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की राजस्व सीमाओं में नलकूप/ बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेंगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर)  और ना ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाली मशीनों को जब्त किया जाएगा और संबंधित क्षेत्र के थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हालांकि अनुविभागीय अधिकारी को जरूरी प्रकरणों में बोरिंग/नलकूप करने की अनुमति देने का अधिकार होगा।
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शासकीय योजनाओं के तहत नलकूप उत्खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं, गर्मी में पानी की किल्लत होने पर निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा। आदेश के उल्लंघन पर दो हजार रुपये जुर्माने तथा दो साल की सजा या दोनों से दंडित का प्रावधान है।
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