फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhind News ›   Two youths did unnatural act with calf in Bhind, case registered under Animal Cruelty Act

Bhind News: भिंड में दो युवकों ने बछड़े से किया अप्राकृतिक कृत्य, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज

Mon, 15 May 2023 01:24 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड Published by: रवींद्र भजनी Updated Mon, 15 May 2023 01:24 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के भिंड में दो युवकों ने एक महीने के बछड़े से दुष्कर्म किया है। यह मामला सामने आने पर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही आईपीसी की धारा 377 भी दर्ज की गई है। 

विज्ञापन
Two youths did unnatural act with calf in Bhind, case registered under Animal Cruelty Act
गाय का बछड़ा सांकेतिक फोटो

विस्तार

एमपी अजब है और गजब भी। मध्यप्रदेश के भिंड शहर में अजब-गजब मामला सामने आया है। एक महीने के बछड़े के साथ दो युवकों ने अप्राकृतिक कृत्य किया है। बछड़ा मालिक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 34 और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। 

विज्ञापन


घटना आठ मई की है। नौ मई को गाय के मालिक ने गोहद पुलिस से संपर्क किया। मंशाराम बॉथम और हलके बरेठा के खिलाफ एक बछड़े के साथ कथित बलात्कार का अपराध दर्ज कराया। दोनों आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मामला दर्ज किया गया है। बीते मार्च महीने में रीवा के हनुमना थाना अंतर्गत ग्राम मलैगंवा में रहने वाले राम बहादुर केवट की दो साल के बछिया से गांव के ही प्रभुनाथ केवट ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने धारा 377 और 11 पशु क्रूरता निवारणा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed