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Balaghat: जादू-टोने के शक में दुष्कर्म कर मासूम बहनों की हत्या करने वाले ताऊ को फांसी, मारकर नहर में फेंका था
Thu, 01 Feb 2024 07:58 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, बालाघाट
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, बालाघाट
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 01 Feb 2024 07:58 PM IST
सार
दो मासूम बच्चियों की हत्या और दुष्कर्म करने वाले ताऊ को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को विरलतम श्रेणी का माना। जादू-टोने के शक में वारदात को अंजाम दिया गया था।
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दुष्कर्मी ताऊ को फांसी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जादू-टोने के शक पर 3 तथा 6 वर्षीय मासूम बहनों से बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले ताऊ को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा से दंडित किया है। बालाघाट जिले की वारासिवनी पर पदस्थ पॉक्सो विशेष कोर्ट की न्यायाधीश कविता इवनाती ने अपने आदेश में कहा है कि दोषी द्वारा किया गया अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है। जघन्य अपराधिक कृत्य के लिए उसे फांसी की सजा देना ही उचित है।
अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि 4 अप्रैल 2022 की सुबह 10 बजे ग्राम चिटकादेवरी थाना तिरोड़ी स्थित राजीव गांधी सागर नहर में दो सगी बहनों के शव मिले थे। बालिकाओं की उम्र 3 वर्ष एवं 5 वर्ष 11 माह की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। घटना के संबंध में बालिकाओं के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घटना के समय वह रिश्तेदारी में गया हुआ था तथा उसकी पत्नी महुआ बीनने जंगल गई थी। लौटने पर घर उसकी बेटियां नहीं दिखीं तो उसने अपने पति को अवगत कराया था।
पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने बताया कि उसका जेठ दोनों बच्चियों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल में नहर ले गया था। गांव के लोगों द्वारा बताए जाने पर उनकी तलाश की गई तो दोनों बहनों के शव दूसरे दिन केनाल के गेट के पास बरामद हुए थे। पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार करते हुए बताया था कि वह मृत बालिकाओं के परिवार से रंजिश रखता था। उसके परिवार द्वारा जादू टोने के संदेह में दोनों बालिकाओं को नहर के पास ले गया था। एक बालिका की पत्थर मारकर हत्या करने के बाद उसे नहर में फेंक दिया था। दूसरी बालिका से दुष्कर्म कर उसकी भी हत्या कर उसे भी नहर में फेंक दिया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि 4 अप्रैल 2022 की सुबह 10 बजे ग्राम चिटकादेवरी थाना तिरोड़ी स्थित राजीव गांधी सागर नहर में दो सगी बहनों के शव मिले थे। बालिकाओं की उम्र 3 वर्ष एवं 5 वर्ष 11 माह की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। घटना के संबंध में बालिकाओं के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घटना के समय वह रिश्तेदारी में गया हुआ था तथा उसकी पत्नी महुआ बीनने जंगल गई थी। लौटने पर घर उसकी बेटियां नहीं दिखीं तो उसने अपने पति को अवगत कराया था।
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पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने बताया कि उसका जेठ दोनों बच्चियों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल में नहर ले गया था। गांव के लोगों द्वारा बताए जाने पर उनकी तलाश की गई तो दोनों बहनों के शव दूसरे दिन केनाल के गेट के पास बरामद हुए थे। पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार करते हुए बताया था कि वह मृत बालिकाओं के परिवार से रंजिश रखता था। उसके परिवार द्वारा जादू टोने के संदेह में दोनों बालिकाओं को नहर के पास ले गया था। एक बालिका की पत्थर मारकर हत्या करने के बाद उसे नहर में फेंक दिया था। दूसरी बालिका से दुष्कर्म कर उसकी भी हत्या कर उसे भी नहर में फेंक दिया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा से दंडित किया है।
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