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MP News: आयुष्मान फर्जीवाड़े में लिप्त डाॅक्टर और मैनेजर को जमानत, होटल में करते थे इलाज
Wed, 18 Jan 2023 08:05 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Wed, 18 Jan 2023 08:05 PM IST
सार
जबलपुर स्थित मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट्ट ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दी। जबलपुर के राइट टाउन स्थित सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के प्रबंधन ने समीप स्थित वेगा होटल में आयुष्मान कार्डधारियों को उपचार के लिए भर्ती कर रखा था।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जबलपुर की होटल में भर्ती रखकर आयुष्मान बीमा योजना के कार्डधारियों का इलाज के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोपी डॉक्टर व मैनेजर को जमानत मिल गई है। दोनों करीब पांच माह से जेल में बंद थे।
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जबलपुर स्थित मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट्ट ने दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दी। जबलपुर के राइट टाउन स्थित सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के प्रबंधन ने समीप स्थित वेगा होटल में आयुष्मान कार्डधारियों को उपचार के लिए भर्ती कर रखा था। इसकी सूचना मिलने पर स्वास्थ विभाग तथा पुलिस टीम ने पिछले साल 26 अगस्त को होटल पर दबिश दी थी।
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एक पलंग पर दो मरीज मिले थे
छापे के दौरान वैगा होटल में एक पलंग में दो-दो मरीज भर्ती पाए गए थे। पुलिस ने अस्पताल संचालिका दुलिता पाठक तथा उनके पति डॉ. अश्विनी पाठक के अलावा मैनेजर कमलेश मेहता के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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150 दिनों से न्यायिक हिरासत में थे
हाईकोर्ट में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान डॉक्टर व मैनेजर के वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल 150 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने प्रकरण में चालान पेश कर दिया है। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।
