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Anuppur: अवैध उत्खनन को रोकने गई माइनिंग इंस्पेक्टर, मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया अपराध

Tue, 30 Jan 2024 05:50 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 30 Jan 2024 05:50 PM IST
सार

Anuppur: जिला मुख्यालय से लगे सीतापुर गांव में रेत का अवैध उत्खनन किए जाने की सूचना मिलने पर माइनिंग इंस्पेक्टर ईशा वर्मा इसे रोकने के लिए पहुंची। जहां वाहन मालिक ने मौके पर पहुंचकर वाहन को ले जाने से मना कर दिया, साथ ही इस मामले में माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराते हुए वाहन से रौंदकर मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। 

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Mining inspector who went to stop illegal mining received death threats
जांच में जुटी पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इस कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि सोमवार की शाम जिला मुख्यालय से लगे सीतापुर में सोन नदी में रेत चोरी की सूचना मिलने पर खनिज निरीक्षक इशा वर्मा होमगार्ड के दो जवानों के साथ मौके पर पहुंची। उन्हें वहां वाहन क्रमांक एमपी 19 जी 1988 रेत से भरा हुआ मिला। वाहन रोक कर जब चालक रामदीन से  परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वह उपलब्ध नहीं करा पाया।

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इसके बाद वहां के जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई इसके बाद वाहन चालक रामदीन ने वाहन मालिक अभिमन्यु सिंह को इसकी सूचना दे दी। खनिज निरीक्षक इशा वर्मा ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत में आरोपित किया है कि मौके पर पहुंचे वाहन मलिक अभिमन्यु सिंह मौके पर पहुंच कर बहस करने लगा। इसके बाद शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए जप्त वाहन को मौके से ले जाने नहीं दिया जा रहा था। वह खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और वाहन को ले जाने का प्रयास करने लगा। जब माइनिंग इंस्पेक्टर ने उसे ऐसा करने से रोका तो वाहन से रौंद कर करने की धमकी भी दी गई।
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होमगार्ड के जवानों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस
वाहन चालक को विवाद करता हुआ देखकर होमगार्ड के जवानों के द्वारा इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, जहां कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक वाहन मालिक मौके से भाग निकला। इसके बाद दल ने वाहन को जप्त करने की कार्रवाई की।
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इनका कहना है
खनिज अधिकारी के शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वाहन चालक और वाहन स्वामी अभिमन्यु सिंह परिहार के खिलाफ धारा 186, 109, 506 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।

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