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Anuppur News: चुनावों के मद्देनजर अनूपपुर में तीन अपराधियों को किया जिलाबदर, जिले में दिखे तो होगी कार्रवाई

Thu, 18 Apr 2024 10:42 AM IST
Anuppur Bureau अनूपपुर ब्यूरो
Updated Thu, 18 Apr 2024 10:42 AM IST
सार

लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न तीन अपराधियों पर कलेक्टर ने जिलाबदर की कार्रवाई की है।

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Collector and District Magistrate sent 3 criminals to district Badar
अनूपपुर कलेक्टर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न करने की दृष्टि से अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने तीन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। इनमें फैजान सफी, देवराज सिंह और हरिवंश श्रीवास्तव शामिल हैं। तीनों यदि जिलाबदर अवधि में जिले में नजर आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

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अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने भालूमाड़ा निवासी फैजान सफी उर्फ छोटकू पिता मो. मुस्लिम मुसलमान, उम्र 26 वर्ष, के विरुद्ध नौ आपराधिक व छह इस्तगासा प्रकरण दर्ज होने, वेंकटनगर थाना जैतहरी निवासी देवराज सिंह पिता सतीश सिंह, उम्र 30 वर्ष, के विरुद्ध 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा पटौराटोला अनूपपुर थाना कोतवाली अनूपपुर निवासी गुड्डू उर्फ हरिवंश श्रीवास्तव पिता स्व. रामप्रसाद श्रीवास्तव, उम्र 37 वर्ष, के विरूद्ध 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बदर किया है। जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिलों शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदकों को बिना लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए हैं। अनावेदकों के विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदकों को इस आदेश का पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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